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Rajbhasha(राजभाषा)

02. हिंदी का प्रयोग :-

(i) संविधान का अनुच्छेद 343(i):- देवनागरी लिपि में हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा होगी, और संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का उपयोग किया जाएगा।

2. हिंदी का प्रयोग :-
(i) संविधान का अनुच्छेद 343 (i): भारत संघ की राजभाषा में
लिखी देवनागरी लिपि हिंदी होगी तथा संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा।
(ii) संविधान का अनुच्छेद-343 (ii): संविधान लागू होने से 15

वर्ष तक (26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक) अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पूर्ववत चलती रहेगी। इस अवधि में राष्ट्रपति सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के स्थान पर देवनागरी रूप के प्रयोग को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकते हैं।

(iii) संविधान का अनुच्छेद-343(iii): संसद 26 जनवरी, 1965 के बाद भी, यानी 15 वर्षों के बाद भी, कानून द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा या देवनागरी अंकों का उपयोग जारी रख सकती है।

(iv) राजभाषा आयोग का गठन: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-344 के अनुसार, संविधान के प्रारंभ होने के 5वें और 10वें वर्ष की समाप्ति पर, राष्ट्रपति हिंदी के विकास और उपयोग का निर्धारण करने के लिए आयोगों का गठन करेंगे। अनुच्छेद 344(i) के अनुसार, राजभाषा आयोग का गठन 7 जून, 1955 को बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था।

(v) राजभाषा आयोग की अनुशंसाएँ:

  • संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद हिंदी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाया जाना चाहिए, यानी उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी माध्यम में परीक्षा दे सकते हैं।
  • संसदीय कानून अंग्रेजी में ही बनते रहेंगे, लेकिन विधि मंत्रालय उनका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराएगा।
  • अंततः सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिंदी होगी।
  • सभी राज्यों में, आम तौर पर सभी निर्णय, नियम या आदेश हिंदी भाषा में ही दिए जाएंगे

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