PART II :- SUSPENSION

नियम-4 एवं 5

निलंबन से तात्पर्य है किसी सरकारी सेवक की सेवा को अस्थायी रूप से रोक देना अथवा दूसरे शब्दों में, सेवक और सरकार के बीच सेवा संबंध को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना।

तत्काल प्रभाव से निलंबन

(1) रेलवे सेवक को निलंबित किया जा सकता है यदि—

(क) उसके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो या प्रस्तावित हो, या
(ख) सक्षम प्राधिकारी की राय में वह ऐसे कार्यों में लिप्त पाया गया हो जिससे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या
(ग) उसके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में जांच, विचारण या मुकदमा लंबित हो।

पूर्व प्रभाव से निलंबन (Deemed Suspension)

(2) कुछ परिस्थितियों में रेलवे सेवक को पूर्व प्रभाव से निलंबित माना जाएगा—

(क) यदि रेलवे सेवक को किसी आपराधिक मामले या अन्य कारण से 48 घंटे से अधिक समय के लिए हिरासत में रखा गया हो, तो हिरासत की तिथि से निलंबित माना जाएगा।

(ख) यदि रेलवे सेवक को किसी आपराधिक मामले में 48 घंटे से अधिक की सजा दी गई हो और उसे बर्खास्त, पदच्युत या अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया हो, तो सजा की तिथि से निलंबित माना जाएगा।


 

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