IREC – 226 : General Concept of Transfers (स्थानांतरण की सामान्य अवधारणा)

🔹 मूल सिद्धांत

कोई भी रेलवे कर्मचारी जिस रेलवे / यूनिट में पहली नियुक्ति होती है, सामान्यतः पूरी सेवा वहीं करेगा। कर्मचारी को दूसरी रेलवे / यूनिट में ट्रांसफर का अधिकार (Right) नहीं है।

🔹 सेवा की आवश्यकता (Exigencies of Service)

सेवा हित में राष्ट्रपति (President) किसी भी रेलवे कर्मचारी को:

किसी दूसरी रेलवे

किसी दूसरे विभाग

किसी प्रोजेक्ट (भारत के अंदर या बाहर)
में ट्रांसफर कर सकते हैं।

🔹 Group C & Group D कर्मचारियों के लिए

भारत के अंदर ट्रांसफर का अधिकार:

General Manager (GM) या

GM द्वारा अधिकृत निचला अधिकारी
प्रयोग कर सकता है।

Railway Ministry का निर्णय (19.05.1955)
🔹 Hardship Ground पर ट्रांसफर

Group C & D कर्मचारी यदि:

विशेष कठिनाई (Hardship) के आधार पर

एक रेलवे से दूसरी रेलवे में
स्वयं के अनुरोध पर ट्रांसफर माँगते हैं,

तो प्रशासन इसे सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकता है।

⚠️ लेकिन शर्त बहुत महत्वपूर्ण है

ऐसे कर्मचारी को नई रेलवे में:

उसी ग्रेड में

पहले से मौजूद सभी Confirmed व Officiating स्टाफ से नीचे
रखा जाएगा

चाहे उसकी Confirmation Date या सेवा अवधि कुछ भी हो

📌 इसे कहते हैं: Bottom Seniority

IREC – 227 : Lower Pay Post पर ट्रांसफर
🔹 सामान्य नियम

सक्षम अधिकारी कर्मचारी को:

एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफर कर सकता है

❌ लेकिन निम्न स्थितियों को छोड़कर

रेलवे कर्मचारी को कम वेतन वाली पोस्ट पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, सिवाय:

अकार्यकुशलता (Inefficiency) या

दुर्व्यवहार (Misbehavior) या

कर्मचारी के लिखित अनुरोध पर

🔹 Lien वाली पोस्ट

कर्मचारी जिस पोस्ट पर Lien रखता है,

उससे कम वेतन वाली पोस्ट पर सामान्यतः ट्रांसफर नहीं होगा।

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