शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास अनुदान(Child Education Allowance)
रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। यह सुविधा कर्मचारी के अधिकतम दो जीवित बच्चों के लिए देय होती है, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा निजी विद्यालय में अध्ययनरत हों।
शिक्षा भत्ते की दर ₹2250 प्रति माह प्रति बच्चा निर्धारित की गई है, जबकि दिव्यांग अथवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह दर दोगुनी होकर ₹4500 प्रति माह प्रति बच्चा होती है। यह भत्ता वास्तविक व्यय अथवा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर देय होता है।
महंगाई भत्ते (DA) में प्रत्येक 25% वृद्धि पर शिक्षा भत्ते में भी 25% की वृद्धि की जाती है। जो बच्चे छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें शिक्षा भत्ते के स्थान पर छात्रावास अनुदान दिया जाता है, जिसकी निर्धारित दर ₹6750 प्रति माह प्रति बच्चा है। छात्रावास अनुदान तभी देय होगा जब छात्रावास विद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त हो तथा अनुदान की राशि वास्तविक छात्रावास शुल्क के आधार पर देय होगी, जिसमें आवास एवं भोजन शुल्क सम्मिलित होना चाहिए। शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास अनुदान दोनों सुविधाएँ एक साथ नहीं दी जातीं और छात्रावास में रहने वाले बच्चों को केवल छात्रावास अनुदान ही मिलेगा। यह सुविधा दो जीवित बच्चों तक सीमित है तथा किसी भी कक्षा में दोहराव या पुनः प्रवेश की स्थिति में यह भत्ता देय नहीं होगा।
SHORT TERM:-
शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास अनुदान
शिक्षा भत्ता (Education Allowance)
रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षा भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता कर्मचारी के दो जीवित बच्चों तक देय होता है।
पात्रता
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कर्मचारी के दो जीवित बच्चे
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कक्षा नर्सरी से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे
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सरकारी / निजी / मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्ययनरत
भत्ते की दर
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शिक्षा भत्ता:
₹ 2250/- प्रति माह प्रति बच्चा (निर्धारित) -
दिव्यांग (विशेष आवश्यकता वाले) बच्चे के लिए:
₹ 4500/- प्रति माह प्रति बच्चा -
यह राशि वास्तविक व्यय या निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के अनुसार देय है।
वृद्धि (Increase)
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समय-समय पर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने पर
शिक्षा भत्ता में 25% की वृद्धि की जाती है।
छात्रावास अनुदान (Hostel Subsidy)
जो बच्चे छात्रावास (Hostel) में रहकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें छात्रावास अनुदान दिया जाता है।
अनुदान की दर
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₹ 6750/- प्रति माह प्रति बच्चा (निर्धारित)
शर्तें
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छात्रावास स्कूल/संस्थान से संबद्ध या मान्यता प्राप्त होना चाहिए
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छात्रावास शुल्क का भुगतान वास्तविक खर्च के आधार पर किया जाएगा
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छात्रावास शुल्क में भोजन एवं आवास शुल्क सम्मिलित होना चाहिए
महत्वपूर्ण नियम
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शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास अनुदान एक साथ नहीं दिया जाएगा
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छात्र यदि छात्रावास में रहता है, तो केवल छात्रावास अनुदान मिलेगा
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दोनों सुविधाएँ दो जीवित बच्चों तक सीमित हैं
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किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश / दोहराव (Detention) की स्थिति में भत्ता देय नहीं होगा
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