Transfer Rules
IREC – 226 : General Concept of Transfers (स्थानांतरण की सामान्य अवधारणा)
मूल सिद्धांत
कोई भी रेलवे कर्मचारी जिस रेलवे / यूनिट में पहली नियुक्ति होती है, सामान्यतः पूरी सेवा वहीं करेगा। कर्मचारी को दूसरी रेलवे / यूनिट में ट्रांसफर का अधिकार (Right) नहीं है।
सेवा की आवश्यकता (Exigencies of Service)
सेवा हित में राष्ट्रपति (President) किसी भी रेलवे कर्मचारी को:
किसी दूसरी रेलवे
किसी दूसरे विभाग
किसी प्रोजेक्ट (भारत के अंदर या बाहर)
में ट्रांसफर कर सकते हैं।
Group C & Group D कर्मचारियों के लिए
भारत के अंदर ट्रांसफर का अधिकार:
General Manager (GM) या
GM द्वारा अधिकृत निचला अधिकारी
प्रयोग कर सकता है।
Railway Ministry का निर्णय (19.05.1955)
Hardship Ground पर ट्रांसफर
Group C & D कर्मचारी यदि:
विशेष कठिनाई (Hardship) के आधार पर
एक रेलवे से दूसरी रेलवे में
स्वयं के अनुरोध पर ट्रांसफर माँगते हैं,
तो प्रशासन इसे सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकता है।
लेकिन शर्त बहुत महत्वपूर्ण है
ऐसे कर्मचारी को नई रेलवे में:
उसी ग्रेड में
पहले से मौजूद सभी Confirmed व Officiating स्टाफ से नीचे
रखा जाएगा
चाहे उसकी Confirmation Date या सेवा अवधि कुछ भी हो
इसे कहते हैं: Bottom Seniority
IREC – 227 : Lower Pay Post पर ट्रांसफर
सामान्य नियम
सक्षम अधिकारी कर्मचारी को:
एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफर कर सकता है
लेकिन निम्न स्थितियों को छोड़कर
रेलवे कर्मचारी को कम वेतन वाली पोस्ट पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, सिवाय:
अकार्यकुशलता (Inefficiency) या
दुर्व्यवहार (Misbehavior) या
कर्मचारी के लिखित अनुरोध पर
Lien वाली पोस्ट
कर्मचारी जिस पोस्ट पर Lien रखता है,
उससे कम वेतन वाली पोस्ट पर सामान्यतः ट्रांसफर नहीं होगा।
