Railway Services (Conduct) Rules, 1966
(रेलवे सेवक आचरण नियम, 1966)
भारतीय रेल में कार्यरत सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए Railway Services (Conduct) Rules, 1966 बनाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य रेलवे सेवकों के आचरण, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन को बनाए रखना है।
नियम 1 : संक्षिप्त नाम व प्रारंभ
इन नियमों को Railway Services (Conduct) Rules, 1966 कहा जाता है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हुए।
नियम 2 : परिभाषाएँ
इन नियमों में –
Railway Servant का अर्थ है वह व्यक्ति जो रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में सेवा या पद पर कार्यरत हो।
Government से तात्पर्य रेलवे बोर्ड या संबंधित सक्षम प्राधिकारी से है।
Family (परिवार) में पत्नी/पति, आश्रित पुत्र-पुत्री तथा अन्य पूर्णतः आश्रित रिश्तेदार शामिल हैं।
🔹 नियम 3 : सामान्य आचरण
प्रत्येक रेलवे सेवक को –
✔ पूर्ण ईमानदारी बनाए रखनी होगी
✔ कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना होगा
✔ ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो रेलवे सेवक के लिए अशोभनीय हो
वरिष्ठ अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आचरण व कार्य-निष्ठा पर विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है।
नियम 3A : तत्परता और शिष्टाचार
रेलवे सेवक –
❌ जनता से दुर्व्यवहार नहीं करेगा
❌ कार्य में जानबूझकर देरी नहीं करेगा
नियम 3B : सरकारी नीतियों का पालन
रेलवे सेवक को सरकार की नीतियों जैसे –
पर्यावरण संरक्षण
महिला सुरक्षा
बाल विवाह निषेध
वन्यजीव संरक्षण
का पालन करना अनिवार्य है।
नियम 3C : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध
❌ किसी भी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न सख्त रूप से प्रतिबंधित है।
इसमें शारीरिक संपर्क, अशोभनीय टिप्पणी, अश्लील सामग्री दिखाना आदि शामिल हैं।
नियम 4 : रिश्तेदारों को लाभ पहुँचाना
रेलवे सेवक अपने पद का उपयोग कर किसी रिश्तेदार को –
❌ नौकरी
❌ ठेका
❌ व्यावसायिक लाभ
नहीं दिला सकता।
नियम 5 : राजनीति में भागीदारी
रेलवे सेवक –
❌ किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता
❌ चुनाव प्रचार नहीं कर सकता
✔ केवल मतदान का अधिकार रखता है (गोपनीयता के साथ)
नियम 6 : यूनियन / एसोसिएशन
रेलवे सेवक ऐसी किसी यूनियन या संस्था से नहीं जुड़ सकता जो –
❌ देश की अखंडता
❌ सार्वजनिक व्यवस्था
के विरुद्ध कार्य करती हो।
नियम 7 : प्रदर्शन / हड़ताल
ऐसे प्रदर्शन या नारेबाजी की अनुमति नहीं है जो –
❌ कार्यालय कार्य बाधित करें
❌ अनुशासनहीनता फैलाएँ
नियम 8 : मीडिया से संबंध
रेलवे सेवक बिना अनुमति –
❌ समाचार पत्र
❌ सोशल / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
में सरकारी नीतियों पर टिप्पणी नहीं कर सकता।
नियम 9 : सरकार की आलोचना
रेलवे सेवक सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता।
नियम 10 : समिति / प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य
कोई भी रेलवे सेवक बिना सरकार की पूर्व अनुमति के –
❌ किसी समिति
❌ जाँच आयोग
❌ प्राधिकरण
के समक्ष साक्ष्य नहीं दे सकता।
✅ अपवाद:
न्यायालय में साक्ष्य
विभागीय जाँच
संसद / विधान सभा द्वारा गठित जाँच
🔹 नियम 11 : सरकारी सूचना का संप्रेषण
रेलवे सेवक –
✔ RTI Act, 2005 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी दे सकता है
❌ गोपनीय / वर्गीकृत सूचना बिना अनुमति साझा नहीं कर सकता
🔹 नियम 12 : चंदा (Subscription)
रेलवे सेवक बिना अनुमति –
❌ किसी भी प्रकार का चंदा
❌ धन संग्रह
❌ दान हेतु टिकट बिक्री
नहीं कर सकता।
धार्मिक पर्वों के लिए स्वैच्छिक चंदा सक्षम अधिकारी की अनुमति से लिया जा सकता है।
🔹 नियम 13 : उपहार (Gifts)
रेलवे सेवक –
❌ उपहार स्वीकार नहीं कर सकता
✅ अनुमति योग्य स्थिति:
विवाह, वर्षगांठ, धार्मिक कार्य
केवल निकट संबंधियों या निजी मित्रों से
📌 सीमा (₹ मूल्य)
Group A : ₹7000
Group B : ₹4000
Group C : ₹2000
Group D : ₹1000
💡 टिप लेना कदाचार (Misconduct) माना जाएगा।
🔹 नियम 13-A : दहेज निषेध
रेलवे सेवक –
❌ दहेज ले या दे नहीं सकता
❌ दहेज की मांग नहीं कर सकता
यह नियम Dowry Prohibition Act, 1961 के अनुरूप है।
🔹 नियम 14 : सम्मान समारोह
रेलवे सेवक –
❌ बिना अनुमति किसी सम्मान समारोह
❌ विदाई / अभिनंदन समारोह
स्वीकार नहीं कर सकता।
✅ अपवाद:
साधारण व निजी विदाई समारोह
कम खर्च वाला अनौपचारिक कार्यक्रम
🔹 नियम 15 : निजी व्यापार / रोजगार
रेलवे सेवक –
❌ कोई निजी व्यापार
❌ बीमा एजेंसी
❌ पार्ट टाइम नौकरी
❌ चुनावी पद
बिना अनुमति नहीं कर सकता।
✅ अनुमति योग्य कार्य:
सामाजिक / परोपकारी कार्य
साहित्य, कला, विज्ञान से संबंधित कार्य
खेल गतिविधियाँ (शौकिया)
🔹 नियम 15-A : सरकारी आवास
रेलवे सेवक –
❌ सरकारी क्वार्टर सबलेट नहीं कर सकता
❌ आवंटन रद्द होने पर समय पर क्वार्टर खाली न करना अनुशासनहीनता है
🔹 नियम 16 : निवेश, उधार और ऋण
रेलवे सेवक –
❌ शेयरों में सट्टेबाजी नहीं कर सकता
❌ ऐसे व्यक्ति से ऋण नहीं ले सकता जिससे उसका आधिकारिक संबंध हो
✅ अनुमति योग्य:
बैंक
LIC Loan
रिश्तेदार से छोटा ब्याज-रहित ऋण
🔹 नियम 17 : दिवालियापन और कर्ज
रेलवे सेवक को –
✔ अत्यधिक कर्ज से बचना चाहिए
✔ दिवालिया होने की स्थिति में सरकार को सूचना देनी होगी
लगातार वेतन कुर्क होने पर सेवा से हटाया भी जा सकता है।
🔹 नियम 18 : चल / अचल संपत्ति
रेलवे सेवक को –
✔ पहली नियुक्ति पर संपत्ति विवरण देना होगा
✔ Group A & B को हर वर्ष संपत्ति विवरण देना अनिवार्य है
❌ बिना अनुमति अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री नहीं कर सकता
❌ आधिकारिक संबंध वाले व्यक्ति से लेन-देन प्रतिबंधित है
🔹 नियम 19 : रेलवे सेवक के कार्य व चरित्र की रक्षा
कोई भी रेलवे सेवक बिना सरकार की अनुमति के –
❌ किसी न्यायालय
❌ प्रेस / मीडिया
में अपने सरकारी कार्य की आलोचना या सफाई के लिए नहीं जा सकता।
✅ अपवाद:
निजी जीवन या निजी चरित्र से जुड़े मामलों में
(लेकिन इसकी सूचना सरकार को देना अनिवार्य है)
🔹 नियम 20 : बाहरी प्रभाव डालना निषिद्ध
रेलवे सेवक –
❌ सांसद
❌ नेता
❌ किसी बाहरी प्रभावशाली व्यक्ति
का उपयोग अपने सेवा संबंधी लाभ (पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर आदि) के लिए नहीं कर सकता।
📌 ऐसा करना गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
🔹 नियम 21 : विवाह संबंधी प्रतिबंध
रेलवे सेवक –
❌ जीवित पति/पत्नी होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता
❌ ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता जिसका जीवनसाथी जीवित हो।
✅ विशेष अनुमति तभी दी जा सकती है जब –
व्यक्तिगत कानून (Personal Law) अनुमति देता हो
सरकार संतुष्ट हो
🌍 विदेशी नागरिक से विवाह की सूचना सरकार को देना अनिवार्य है।
🔹 नियम 22 : नशीले पदार्थों का सेवन
रेलवे सेवक –
❌ ड्यूटी के दौरान नशे में नहीं हो सकता
❌ सार्वजनिक स्थान पर नशा नहीं कर सकता
🚆 Running Staff / Safety Staff
➡ ड्यूटी से 8 घंटे पहले शराब या नशीले पदार्थ का सेवन वर्जित है।
🔹 नियम 22-A : बाल श्रम निषेध
रेलवे सेवक –
❌ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कोई कार्य नहीं करवा सकता।
यह नियम Child Labour Act के अनुरूप है।
🔹 नियम 23 : नियमों की व्याख्या
इन सभी नियमों की अंतिम व्याख्या का अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है।
🔹 नियम 24 : शक्तियों का प्रत्यायोजन
सरकार किसी भी नियम के अंतर्गत अपनी शक्तियाँ –
✔ रेलवे बोर्ड
✔ किसी अन्य सक्षम अधिकारी
को सौंप सकती है।
🔹 नियम 25 : निरसन व संरक्षण
इन नियमों के लागू होने के बाद –
पुराने Indian Railway Establishment Code के संबंधित नियम समाप्त माने जाएंगे,
लेकिन पहले किए गए कार्य सुरक्षित रहेंगे।
🔹 नियम 26 : प्रशासनिक निर्देशों का पालन
रेलवे सेवक को –
✔ समय-समय पर जारी सभी
Railway Board Orders / Circulars / Administrative Instructions
का पालन करना अनिवार्य है,
चाहे वे इन नियमों में सीधे लिखे हों या नहीं।
