रेलवे कर्मचारियों के लिए TA नियम (Travelling Allowance)

TA यानी यात्रा भत्ता रेलवे कर्मचारियों को सरकारी कार्य से यात्रा करने पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए दिया जाता है। यह भत्ता केवल ड्यूटी से संबंधित यात्रा पर ही देय होता है।


TA कब दिया जाता है?

  • सरकारी कार्य से ऑफिस से बाहर यात्रा करने पर

  • स्थानांतरण (Transfer) के समय

  • ट्रेनिंग, मीटिंग, निरीक्षण (Inspection) आदि के लिए

  • अस्थायी ड्यूटी (Temporary Duty) पर भेजे जाने पर


TA कब नहीं मिलता?

  • निजी यात्रा (Personal Journey) पर

  • बिना अनुमति यात्रा करने पर

  • निलंबन अवधि के दौरान (कुछ शर्तों को छोड़कर)

  • मुख्यालय (Headquarters) में सामान्य कार्यालय आने-जाने पर


TA के प्रकार (Types of TA)

1. ड्यूटी पर यात्रा भत्ता

जब कर्मचारी को सरकारी कार्य से मुख्यालय से बाहर भेजा जाता है।

2. स्थानांतरण यात्रा भत्ता

स्थानांतरण के समय कर्मचारी और उसके परिवार को यात्रा भत्ता दिया जाता है।

3. दैनिक भत्ता (Daily Allowance – DA)

यात्रा के दौरान भोजन, ठहरने आदि के लिए दिया जाता है।

4. प्रशिक्षण यात्रा भत्ता

रेलवे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए जाने पर लागू।

रेलवे TA में 30%, 70% और 100% नियम क्या हैं?

रेलवे में जब कोई कर्मचारी अस्थायी ड्यूटी (Temporary Duty / Tour) पर जाता है, तो उसे Daily Allowance (TA/DA) दिया जाता है। यह भत्ता यात्रा की अवधि (Hours) पर निर्भर करता है।

✔ 6 घंटे से कम = 30% TA

✔ 6–12 घंटे = 70% TA

✔ 12 घंटे से अधिक = 100% TA

✔ Night Halt होने पर हमेशा 100% TA

Daily Allowance Rate Chart (7th Pay Commission)

Pay Level                       Daily Allowance (₹ प्रति दिन)

Level 14 और उससे ऊपर                 ₹1500

Level 12 & 13                          ₹1250

Level 9 से 11                            ₹1150

Level 6 से 8.                             ₹1000

Level 3 से 5.                             ₹625

Level 1 & 2.                             ₹625

🔔 यह राशि 100% Daily Allowance है।

30%, 70% और 100% का भुगतान यात्रा की अवधि के अनुसार किया जाता है।

Scroll to Top