Leave Rules
अस्पताली अवकाश (Hospital Leave)
यह अवकाश ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के रेलवे कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों को
बीमारी या चोट के कारण दिया जाता है, जब कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना के कारण
चिकित्सालय में भर्ती होना पड़े।
सामान्यतः एक बार में 24 माह तक का अस्पताल अवकाश दिया जाता है।
महाप्रबंधक (GM) 24 माह से अधिक का अवकाश भी स्वीकृत कर सकते हैं।
इस अवकाश की अवधि में—
प्रथम 120 दिन : पूरा वेतन देय होता है।
इसके बाद की अवधि : आधा वेतन देय होता है।
यह अवकाश कर्मचारी के अवकाश खाते से डेबिट नहीं किया जाता।
विशेष अवकाश (Special Casual Leave)
यह अवकाश विशेष कार्यों के लिए दिया जाता है, जैसे—
यूनियन की गतिविधियाँ, खेलकूद, स्काउट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परिवार नियोजन गतिविधियाँ आदि।
इन मामलों में निम्न प्रकार से अवकाश स्वीकृत किया जाता है—
पुरुष कर्मचारी का नसबंदी ऑपरेशन – 6 दिन
पत्नी का ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन होने पर – 7 दिन
विवाहित महिला कर्मचारी का नसबंदी ऑपरेशन – 14 दिन
आई-यू-डी (IUD) लगवाने पर – 1 दिन
पति का ऑपरेशन होने पर महिला कर्मचारी को – 1 दिन
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के खेलों में भाग लेने हेतु – 30 दिन
राज्य की टीम के साथ खेलने हेतु – 45 दिन
पर्वतारोहण अभियान के लिए – 30 दिन
ट्रेकिंग अभियान के लिए – 30 दिन
स्काउटिंग ड्यूटी के लिए – 30 दिन
