सेवामुक्ति से पूर्व छुट्टी


  1. यदि कोई रेलवे कर्मचारी सेवामुक्ति के समय अपने खाते में जमा औसत वेतन अवकाश (LAP) का नकद भुगतान नहीं लेना चाहता है, तो सक्षम अधिकारी उसे सेवामुक्ति से पूर्व अधिकतम 240 दिन तक की शेष औसत वेतन अवकाश तथा अर्ध वेतन अवकाश स्वीकृत कर सकता है।
    शर्त यह है कि यह छुट्टी सेवामुक्ति से एक दिन पहले तक तथा सेवामुक्ति के दिन को सम्मिलित करते हुए ही स्वीकृत होगी।
    इस छुट्टी की स्वीकृति में असाधारण छुट्टी (Extraordinary Leave) शामिल नहीं होगी।

  2. यह छुट्टी निम्नलिखित तिथियों के आगे किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी

    • कर्मचारी की सेवामुक्ति की तिथि, या

    • उसके कार्य/ड्यूटी की समाप्ति की तिथि, या

    • वह तिथि जिस दिन कर्मचारी स्वयं नोटिस देकर सेवामुक्त हो जाता है, या

    • वह तिथि जिस दिन सक्षम अधिकारी उसे नियमानुसार नोटिस या वेतन देकर सेवामुक्त कर देता है, या

    • कर्मचारी के इस्तीफे की तिथि


नौकरी की समाप्ति के बाद छुट्टी


यदि किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त (Dismissed) कर दिया गया हो अथवा नियमानुसार उसकी सेवा समाप्त (Removed) कर दी गई हो, तो उसे किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी

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