Coaching Concession
सुविधा टिकट आदेश (PTO) एवं उस पर लगेज व आरक्षण के सामान्य नियम
1. सुविधा टिकट आदेश (PTO) क्या है
PTO कार्यरत रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम से जारी किया जाता है।
प्रत्येक रेल कर्मचारी को एक वर्ष में 4 सेट PTO जारी किए जाते हैं।
एक सेट = बाहरी यात्रा + वापसी यात्रा।
2. PTO हेतु आवेदन एवं जारी करने की प्रक्रिया
कर्मचारी को लिखित आवेदन करना आवश्यक है।
PTO कार्यालय द्वारा तीन प्रतियों में बनाया जाता है:
पहली प्रति – जारी करने वाले कार्यालय के रिकॉर्ड हेतु
दूसरी प्रति – कर्मचारी को यात्रा हेतु
तीसरी प्रति – कर्मचारी को यात्रा हेतु
3. PTO में अंकित विवरण
PTO स्टेशन मास्टर – भारतीय रेलवे के नाम संबोधित होता है।
इसमें निम्न विवरण होते हैं:
कर्मचारी का नाम
पदनाम
वेतनमान
स्टेशन से स्टेशन
मार्ग में आने वाली रेलवे
परिवार का विवरण
यात्रा श्रेणी
जारी करने की तिथि
अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर
4. PTO पर हस्ताक्षर
PTO के पिछले पृष्ठ पर कर्मचारी
किसी अन्य रेल कर्मचारी के सामने हस्ताक्षर करेगा।
जिस रेल कर्मचारी के सामने हस्ताक्षर किए गए हों, वह
➝ गवाह के रूप में हस्ताक्षर करेगा।
5. टिकट जारी करने की प्रक्रिया
PTO की दोनों प्रतियाँ बुकिंग खिड़की पर प्रस्तुत की जाती हैं।
बुकिंग क्लर्क द्वारा:
स्थानीय रेलवे में → Home Line Privilege Ticket (HLPT)
अन्य रेलवे में → BPT जारी किया जाएगा।
HLPT दो प्रतियों में बनाया जाता है:
पहली प्रति → स्टेशन रिकॉर्ड
दूसरी प्रति → यात्री
6. टिकट बनाते समय हस्ताक्षर
टिकट बनाते समय PTO के पीछे:
कर्मचारी या यात्रा करने वाले सदस्य को
➝ बुकिंग क्लर्क के सामने हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
7. टिकट नंबर व स्टेशन मुहर
PTO की दोनों प्रतियों पर:
यात्रियों की आयु अनुसार टिकट नंबर लिखा जाएगा।
बुकिंग क्लर्क के हस्ताक्षर व स्टेशन मुहर लगाई जाएगी।
दायीं प्रति टिकट के साथ यात्रा हेतु दी जाएगी।
8. किराया एवं लेखा प्रक्रिया
PTO धारक से टैरिफ रेट का 1/3 किराया लिया जाएगा।
न्यूनतम किराया नियम लागू नहीं होगा।
स्टेशन पर रखी गई बायीं प्रति माह के अंत में लेखा कार्यालय भेजी जाएगी।
सभी श्रेणियों में रियायत दी जाती है।
9. लगेज एवं आरक्षण के सामान्य नियम
PTO पर निम्न शुल्क नहीं लिए जाते:
आरक्षण शुल्क
सुपरफास्ट प्रभार
संरक्षा रिचार्ज
यदि निम्न श्रेणी का PTO धारक:
उच्च श्रेणी में यात्रा करना चाहता है
➝ वास्तविक किराया अंतर नगद देकर यात्रा कर सकता है।
10. यात्रा के समय आवश्यक दस्तावेज
यात्रा के दौरान:
टिकट + PTO की दायी प्रति
➝ दोनों साथ रखना अनिवार्य है।
किसी एक के भी न होने पर:
❌ बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जाएगा।
11. PTO की वैधता एवं निरस्तीकरण
PTO जारी तिथि से 5 माह तक वैध होता है।
PTO पर किसी भी प्रकार की:
काट-छांट या सुधार होने पर
➝ PTO निरस्त माना जाएगा।
12. टिकट जारी करने वाला स्टेशन
यदि PTO पर:
किसी विशेष स्टेशन का नाम लिखा है
➝ टिकट उसी स्टेशन से जारी होगा।भारतीय रेलवे लिखा है
➝ टिकट भारतीय रेलवे के किसी भी स्टेशन से जारी किया जा सकता है।
13. PTO टिकट पर लागू सामान्य नियम
PTO टिकट को:
पूरा किराया दिया हुआ टिकट माना जाता है।
सभी सामान्य नियम जैसे:
यात्रा विराम
रद्दीकरण
➝ PTO टिकट पर भी लागू होते हैं।
14. श्रेणी संबंधी नियम
कर्मचारी जिस श्रेणी में:
सुविधा पास पर यात्रा का अधिकार रखता है
➝ उसी श्रेणी का PTO जारी किया जाएगा।
15. GST संबंधी नियम
प्रथम श्रेणी एवं सभी वातानुकूलित श्रेणियों में:
किराए पर 5% GST लिया जाएगा।
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