सुविधा टिकट आदेश (PTO) एवं उस पर लगेज व आरक्षण के सामान्य नियम


1. सुविधा टिकट आदेश (PTO) क्या है
  • PTO कार्यरत रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम से जारी किया जाता है।

  • प्रत्येक रेल कर्मचारी को एक वर्ष में 4 सेट PTO जारी किए जाते हैं।

  • एक सेट = बाहरी यात्रा + वापसी यात्रा


2. PTO हेतु आवेदन एवं जारी करने की प्रक्रिया
  • कर्मचारी को लिखित आवेदन करना आवश्यक है।

  • PTO कार्यालय द्वारा तीन प्रतियों में बनाया जाता है:

    1. पहली प्रति – जारी करने वाले कार्यालय के रिकॉर्ड हेतु

    2. दूसरी प्रति – कर्मचारी को यात्रा हेतु

    3. तीसरी प्रति – कर्मचारी को यात्रा हेतु


3. PTO में अंकित विवरण
  • PTO स्टेशन मास्टर – भारतीय रेलवे के नाम संबोधित होता है।

  • इसमें निम्न विवरण होते हैं:

    • कर्मचारी का नाम

    • पदनाम

    • वेतनमान

    • स्टेशन से स्टेशन

    • मार्ग में आने वाली रेलवे

    • परिवार का विवरण

    • यात्रा श्रेणी

    • जारी करने की तिथि

    • अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर


4. PTO पर हस्ताक्षर
  • PTO के पिछले पृष्ठ पर कर्मचारी

    • किसी अन्य रेल कर्मचारी के सामने हस्ताक्षर करेगा।

  • जिस रेल कर्मचारी के सामने हस्ताक्षर किए गए हों, वह
    गवाह के रूप में हस्ताक्षर करेगा।


5. टिकट जारी करने की प्रक्रिया
  • PTO की दोनों प्रतियाँ बुकिंग खिड़की पर प्रस्तुत की जाती हैं।

  • बुकिंग क्लर्क द्वारा:

    • स्थानीय रेलवे में → Home Line Privilege Ticket (HLPT)

    • अन्य रेलवे में → BPT जारी किया जाएगा।

  • HLPT दो प्रतियों में बनाया जाता है:

    • पहली प्रति → स्टेशन रिकॉर्ड

    • दूसरी प्रति → यात्री


6. टिकट बनाते समय हस्ताक्षर
  • टिकट बनाते समय PTO के पीछे:

    • कर्मचारी या यात्रा करने वाले सदस्य को
      बुकिंग क्लर्क के सामने हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।


7. टिकट नंबर व स्टेशन मुहर
  • PTO की दोनों प्रतियों पर:

    • यात्रियों की आयु अनुसार टिकट नंबर लिखा जाएगा।

    • बुकिंग क्लर्क के हस्ताक्षर व स्टेशन मुहर लगाई जाएगी।

  • दायीं प्रति टिकट के साथ यात्रा हेतु दी जाएगी।


8. किराया एवं लेखा प्रक्रिया
  • PTO धारक से टैरिफ रेट का 1/3 किराया लिया जाएगा।

  • न्यूनतम किराया नियम लागू नहीं होगा

  • स्टेशन पर रखी गई बायीं प्रति माह के अंत में लेखा कार्यालय भेजी जाएगी।

  • सभी श्रेणियों में रियायत दी जाती है।


9. लगेज एवं आरक्षण के सामान्य नियम
  • PTO पर निम्न शुल्क नहीं लिए जाते:

    • आरक्षण शुल्क

    • सुपरफास्ट प्रभार

    • संरक्षा रिचार्ज

  • यदि निम्न श्रेणी का PTO धारक:

    • उच्च श्रेणी में यात्रा करना चाहता है
      वास्तविक किराया अंतर नगद देकर यात्रा कर सकता है।


10. यात्रा के समय आवश्यक दस्तावेज
  • यात्रा के दौरान:

    • टिकट + PTO की दायी प्रति
      ➝ दोनों साथ रखना अनिवार्य है।

  • किसी एक के भी न होने पर:
    बिना टिकट यात्री मानकर चार्ज किया जाएगा


11. PTO की वैधता एवं निरस्तीकरण
  • PTO जारी तिथि से 5 माह तक वैध होता है।

  • PTO पर किसी भी प्रकार की:

    • काट-छांट या सुधार होने पर
      ➝ PTO निरस्त माना जाएगा।


12. टिकट जारी करने वाला स्टेशन
  • यदि PTO पर:

    • किसी विशेष स्टेशन का नाम लिखा है
      ➝ टिकट उसी स्टेशन से जारी होगा।

    • भारतीय रेलवे लिखा है
      ➝ टिकट भारतीय रेलवे के किसी भी स्टेशन से जारी किया जा सकता है।


13. PTO टिकट पर लागू सामान्य नियम
  • PTO टिकट को:

    • पूरा किराया दिया हुआ टिकट माना जाता है।

  • सभी सामान्य नियम जैसे:

    • यात्रा विराम

    • रद्दीकरण
      ➝ PTO टिकट पर भी लागू होते हैं।


14. श्रेणी संबंधी नियम
  • कर्मचारी जिस श्रेणी में:

    • सुविधा पास पर यात्रा का अधिकार रखता है
      ➝ उसी श्रेणी का PTO जारी किया जाएगा।


15. GST संबंधी नियम
  • प्रथम श्रेणी एवं सभी वातानुकूलित श्रेणियों में:

    • किराए पर 5% GST लिया जाएगा।

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