Study Material
Official’s Books & Manuals
12. Railway Servants (Conduct) Rules, 1966
(रेलवे सेवक आचरण नियम, 1966)
Railway Servants (Conduct) Rules, 1966 भारतीय रेल के सभी कर्मचारियों के लिए आचरण, कर्तव्य, अनुशासन और नैतिकता से संबंधित मूल नियम हैं।
इन नियमों का उद्देश्य रेलवे सेवकों में ईमानदारी, निष्पक्षता, अनुशासन और सरकारी मर्यादा बनाए रखना है।
Conduct Rules का उद्देश्य
रेलवे सेवकों के आचरण की सीमा निर्धारित करना
सरकारी पद का दुरुपयोग रोकना
भ्रष्टाचार एवं अनुचित गतिविधियों पर नियंत्रण
प्रशासन में अनुशासन एवं पारदर्शिता बनाए रखना
Railway Servants (Conduct) Rules, 1966 – प्रमुख नियम
🔹 Rule 3 – General Conduct
रेलवे सेवक को:
पूर्ण ईमानदारी (Integrity)
कर्तव्यनिष्ठा (Devotion to duty)
सरकारी सेवक को शोभा देने वाला आचरण करना अनिवार्य है।
🔹 Rule 4 – Employment of Near Relatives
निकट संबंधियों को ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण हो।
नियुक्ति की जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य।
🔹 Rule 5 – Taking Part in Politics
रेलवे सेवक राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता।
किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध प्रतिबंधित।
🔹 Rule 6 – Joining Associations
केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संघों से जुड़ सकते हैं।
गैरकानूनी संघों से जुड़ना निषिद्ध।
🔹 Rule 7 – Demonstrations & Strikes
हड़ताल, प्रदर्शन या उकसावे वाली गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित।
🔹 Rule 8 – Acceptance of Gifts
आधिकारिक कार्य से जुड़े व्यक्तियों से उपहार लेना वर्जित।
सीमित मूल्य तक उपहार केवल विशेष अवसरों पर अनुमति से।
🔹 Rule 9 – Giving Evidence
बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के
कोर्ट में साक्ष्य
सरकारी मामलों का खुलासा
निषिद्ध।
🔹 Rule 10 – Communication of Official Information
गोपनीय/सरकारी जानकारी को
मीडिया
अनधिकृत व्यक्ति
को देना अपराध है।
🔹 Rule 11 – Criticism of Government
सरकार या रेलवे प्रशासन की
सार्वजनिक आलोचना
सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणी
प्रतिबंधित।
🔹 Rule 13 – Private Trade or Employment
निजी व्यापार, नौकरी या व्यवसाय
सरकारी अनुमति के बिना निषिद्ध।
🔹 Rule 15 – Insolvency & Indebtedness
अत्यधिक कर्ज या दिवालियापन की स्थिति
प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य।
🔹 Rule 18 – Immovable Property
अचल संपत्ति (घर, जमीन) की
खरीद/बिक्री
निर्माण
की सूचना निर्धारित प्राधिकारी को देना अनिवार्य।
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