Coaching & Passenger
Amenities & Services
अनारक्षित टिकट प्रणाली (Unreserved Ticketing System – UTS)
UTS वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत यात्रियों को कंप्यूटर के माध्यम से अनारक्षित टिकट जारी किए जाते हैं।
UTS की विशेषताएँ (Features):
यह एक ऑनलाइन नेटवर्क आधारित प्रणाली है।
कुछ स्टेशनों को मिलाकर क्लस्टर (Cluster) बनाए गए हैं।
एक ही क्लस्टर के अंतर्गत किसी भी स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने हेतु टिकट जारी किया जा सकता है, चाहे टिकट जारी करने वाला स्टेशन अलग हो।
200 किमी या उससे अधिक दूरी के लिए टिकट यात्रा तिथि से 3 दिन पहले जारी किए जा सकते हैं।
200 किमी से कम दूरी के लिए टिकट यात्रा के दिन ही जारी होंगे।
TC / TTE द्वारा प्राप्त नकद राशि एवं अन्य विविध नकद प्राप्तियों के लिए Money Receipt जारी की जा सकती है।
Thin Client की उपलब्धता के कारण लिंक फेल होने पर भी बिना रुकावट टिकट जारी किए जा सकते हैं।
अधिक टिकट बिक्री वाले स्टेशनों के लिए Hot Keys निर्धारित हैं, जिससे टिकट शीघ्र जारी होते हैं।
टिकट पर एक विशेष UTS नंबर मुद्रित होता है।
एक टिकट पर अधिकतम 4 यात्रियों की बुकिंग की जा सकती है।
जिन स्टेशनों पर प्रतिदिन 50 से कम आरक्षण फॉर्म निपटाए जाते हैं, वहाँ UTS-cum-PRS प्रणाली लगाई जाती है।
रेलवे को होने वाले लाभ (Advantages to Railways):
अधिकारियों एवं प्रबंधन को आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध होती है।
टिकटों की छपाई एवं लेखा-जोखा से संबंधित संसाधनों की बचत होती है।
कार्ड टिकट छपाई पर होने वाला खर्च बचता है।
धोखाधड़ी की संभावना कम होती है।
किसी भी काउंटर / खिड़की से टिकट जारी किए जा सकते हैं।
कर्मचारियों में कार्य का समान वितरण होता है।
टिकट शीघ्र जारी होते हैं।
गलती की संभावना कम होती है।
लेखा संधारण आसान होता है।
यात्रियों को होने वाले लाभ:
टिकट काउंटरों पर भीड़ कम होती है।
कार्य में पारदर्शिता बढ़ती है।
अग्रिम टिकट जारी होने की सुविधा मिलती है।
किसी भी खिड़की से टिकट खरीदा जा सकता है।
भ्रष्टाचार में कमी आती है।
UTS टिकट (UTS Ticket):
UTS प्रणाली से जारी टिकट को UTS टिकट कहा जाता है।
एक UTS टिकट रोल में 500 टिकट होते हैं।
एक UTS टिकट पर अधिकतम 4 यात्री बुक किए जा सकते हैं।
UTS टिकट पर निम्न विवरण होते हैं:
i. पूर्व मुद्रित 8 अंकों का स्टेशनरी नंबर
इसके अंतिम 4 अंक नीचे पुनः मुद्रित होते हैं।
टिकट काटते समय इस नंबर की जाँच अनिवार्य है।
ii. प्रस्थान एवं गंतव्य स्टेशन का नाम
iii. श्रेणी (Class)
iv. दूरी (Distance)
v. तिथि (Date)
vi. यात्रियों की संख्या – वयस्क / बच्चे
vii. किराया (Fare)
viii. मार्ग (Route)
ix. 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक UTS नंबरइसका उपयोग Cancellation / Special Cancellation / Non-Issue में किया जाता है।
x. Random Number (5 अंकों का)यह एक ही तिथि व गंतव्य के सभी टिकटों के लिए समान होता है।
इससे टिकट की प्रामाणिकता की जाँच की जाती है।
xi. टिकट जारी करने की तिथि व समय, काउंटर नंबर एवं विंडो नंबर
UTS टिकट की अग्रिम बुकिंग:
200 किमी या अधिक दूरी के लिए UTS टिकट
👉 यात्रा तिथि को छोड़कर 3 दिन पहले जारी किए जा सकते हैं।
UTS टिकट का रद्दीकरण (Cancellation):
यदि अनारक्षित टिकट रद्दीकरण हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो केवल Clerkage Charges प्रति यात्री काटे जाएंगे तथा शेष राशि वापस की जाएगी।
अग्रिम जारी टिकट
यात्रा तिथि से एक दिन पहले 24 घंटे तक रद्दीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा।
अन्य टिकट (Same Day Tickets)
टिकट जारी होने के 3 घंटे के भीतर रद्दीकरण कराया जा सकता है।
Clerkage Charges:
द्वितीय श्रेणी (Second Class): ₹30 प्रति यात्री
अन्य सभी श्रेणियाँ: ₹60 प्रति यात्री
Recents Post
20. Working Time Table (WTT)
Study MaterialOfficial’s Books & Manuals 20. Working Time Table (WTT) (वर्किंग टाइम टेबल – WTT) Working Time Table (WTT) भारतीय
Liabilities of Railway on Death and injury to Passengers / Ex- Gratia payment
Coaching General 16.Liabilities of Railway on Death and injury to Passengers / Ex- Gratia payment यात्रीयों के रेल दुर्घटना में
चाइल्ड केयर लीव
Leave Rules चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave – CCL) नाबालिग दो बच्चों की देखभाल के लिए, पूरी सेवा
Irregular Travel/ Excess Fare and Excess Charge
Coaching & PassengerTICKET CHEKING गंतव्य स्टेशन पर अलार्म सेट करना (Passenger Wake-Up Alarm) यात्री निम्न तरीकों से वेक-अप अलार्म सेट
General Rules/ Free Allowance/ Maximum Dimension of Luggage/ Articles not accepted as luggage/ Articles carried free.
Coaching & Passenger Parcel / Luggage सामान्य नियम, निःशुल्क भत्ता, लगेज का अधिकतम माप, लगेज के रूप में अस्वीकृत वस्तुएँ,
हिंदी का प्रयोग
Study Material Rajbhasha(राजभाषा) 02. हिंदी का प्रयोग :- (i) संविधान का अनुच्छेद 343(i):- देवनागरी लिपि में हिंदी भारत संघ की
