परिवर्तित अवकाश

(Commuted Leave)**

  • यह छुट्टी कर्मचारी को मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर दी जाती है।
  • दो दिन के अर्ध औसत वेतन अवकाश (HPL) को एक दिन के परिवर्तित अवकाश में परिवर्तित किया जाता है।
  • पूरे सेवाकाल में अधिकतम 180 दिन के परिवर्तित अवकाश के बराबर HPL को कम्यूट (परिवर्तित) किया जा सकता है।
  • यदि जिस कर्मचारी को परिवर्तित अवकाश दिया गया है, वह सेवा से त्यागपत्र दे देता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है, जिसके कारण वह पुनः अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटता,
    तो इस छुट्टी को अर्ध औसत वेतन अवकाश (HPL) माना जाएगा तथा परिवर्तित अवकाश और HPL के बीच का वेतन अंतर वसूल किया जाएगा।
  • परंतु यदि कर्मचारी बीमारी के कारण आगे सेवा न कर सके या उसकी मृत्यु हो जाए, तो वेतन की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

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