अनर्जित अवकाश (Leave Not Due – LND)


  • यह छुट्टी तब दी जाती है जब कर्मचारी बीमार हो और उसके खाते में कोई भी अवकाश शेष न हो
  • यह अवकाश पूरे सेवाकाल में अधिकतम 360 दिन तक दिया जा सकता है।
  • इस अवकाश के दौरान कर्मचारी को आधे वेतन पर अवकाश दिया जाता है और इसे भविष्य में अर्जित होने वाले Half Average Pay Leave (HAPL / LHAP) से समायोजित कर लिया जाता है।
  • यह अवकाश उस स्थिति में नहीं दिया जाना चाहिए, जब यह सुनिश्चित न हो कि छुट्टी से लौटने के बाद कर्मचारी इतना समय सेवा करेगा कि दी गई Leave Not Due भविष्य की छुट्टियों से समायोजित हो सके
  • यदि Leave Not Due की अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है,तो उसे दिए गए अवकाश की राशि की वसूली नहीं की जाएगी
  • परंतु यदि कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले लेता है या त्यागपत्र दे देता है,तो दी गई अवकाश राशि की वसूली कर ली जाएगी

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