मातृत्व अवकाश (प्रसूति छुट्टी / Maternity Leave)



  • यह अवकाश उन महिला रेल कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके 1 से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं
    ऐसी महिला कर्मचारी को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।
  • गर्भस्राव (Miscarriage) या गर्भपात (Abortion) के मामलों में यह अवकाश
  •                एक बार में अधिकतम 42 दिन
  •                 तथा पूरे सेवाकाल में अधिकतम 45 दिन तक दिया जा सकता है।
  • यह अवकाश किसी भी अवकाश खाते से नहीं काटा जाता है और इस अवधि में कर्मचारी को पूरा वेतन देय होता है
  • प्रसूति के मामलों में, अन्य प्रकार के अवकाशों को मिलाकर अधिकतम 1 वर्ष तक का अवकाश लिया जा सकता है।

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