Leave Rules
असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave)
सामान्यतः रेलवे कर्मचारी को एक बार में 12 माह का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
यह अवकाश पूरे सेवाकाल में 28 माह से अधिक नहीं दिया जाता है।
असाधारण अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाशों को मिलाकर मेडिसिन में पी-एच.डी. तथा कार्य चिकित्सा अध्ययन के लिए 36 माह की सीमा निर्धारित है।
यह अवकाश उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा—
जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है,
या जो अवकाश से लौटने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों,
या जिन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प प्राप्त हो।
