Leave Rules
आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
आकस्मिक अवकाश ऐसा अवकाश है, जो कर्मचारी को अचानक या अनजानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है।
यदि कोई कर्मचारी इसी कारण से आकस्मिक अवकाश पर होता है, तो उसे अनुपस्थित नहीं माना जाएगा।
जिन कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश मिलता है, उन्हें वर्ष में 8 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है।
जिन कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश नहीं मिलता, उन्हें वर्ष में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है।
जिन कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष के अंत में हुई हो, उन्हें नियमानुसार 8 या 10 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होता है।
इस अवकाश की अवधि में पड़ने वाले—
साप्ताहिक विश्राम,
राजपत्रित अवकाश,
रविवार आदि
को आकस्मिक अवकाश में शामिल नहीं किया जाता।
