Leave Rules
चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave – CCL)
नाबालिग दो बच्चों की देखभाल के लिए, पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 2 वर्ष (730 दिन) का अवकाश दिया जा सकता है।
यह आवश्यकता बच्चों की परवरिश, परीक्षा, बीमारी आदि के दौरान हो सकती है।
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए यह अवकाश देय नहीं है।
यह अवकाश एक से अधिक चरणों में लिया जा सकता है।
इस अवकाश की कटौती अवकाश खाते से नहीं की जाएगी।
चाइल्ड केयर लीव से संबंधित आवश्यक शर्तें
चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति अर्जित अवकाश (Earned Leave) की भांति की जाएगी।
चाइल्ड केयर लीव को अधिकार के रूप में नहीं माँगा जा सकता।
अवकाश के दौरान आने वाले शनिवार, रविवार तथा राजपत्रित अवकाश की गणना चाइल्ड केयर लीव में की जाएगी।
चाइल्ड केयर लीव उसी स्थिति में स्वीकृत की जाएगी, जब अर्जित अवकाश खाते में जमा न हो।
दिनांक 18-11-2008 से पूर्व स्वीकृत चाइल्ड केयर लीव को अर्जित अवकाश खाते से डेबिट किया जाएगा।
दिनांक 18-11-2008 के बाद, यह अवकाश तभी स्वीकृत होगा, जब कर्मचारी के खाते में अर्जित अवकाश उपलब्ध न हो।
