रेलवे पासों पर आरक्षण परिवर्तन के सामान्य नियम

(General Rules for Change in Reservation on Railway Passes)


1. पुराने आरक्षण का निरस्तीकरण अनिवार्य
  • Privilege Pass, Duty Pass, Post-Retirement Pass, Complimentary Pass, Metal Pass एवं अन्य पास धारकों को नया आरक्षण तभी दिया जाएगा, जब पहले किया गया आरक्षण रद्द (Cancel) कर दिया गया हो।


2. चार्ट बनने के बाद पास उपयोग किया हुआ माना जाएगा
  • यदि Confirmed Reservation को चार्ट तैयार होने से पहले रद्द नहीं किया गया, तो
    ➝ उस पास को Used (प्रयुक्त) माना जाएगा।


3. Waiting List टिकट पर Cancellation की छूट
  • यदि पास पर बना टिकट Fully या Partly Waiting List में है, तो

    • Cancellation की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

  • लेकिन नया आरक्षण तभी मिलेगा, जब
    ➝ पुराना आरक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर रद्द किया गया हो।


4. टेलीफोन द्वारा अनुरोध स्वीकार नहीं
  • आरक्षण या Cancellation के लिए
    Telephonic Request (फोन द्वारा अनुरोध) स्वीकार नहीं किया जाएगा।


5. Break Journey को अलग यात्रा माना जाएगा
  • यदि यात्रा के दौरान Break Journey ली जाती है, तो
    ➝ उस हिस्से को अलग (Separate) यात्रा माना जाएगा।


6. एक ही दिन, एक ही स्टेशन के बीच दो ट्रेन में आरक्षण नहीं
  • Metal Pass या Duty Pass पर आरक्षण करते समय

    • संबंधित अधिकारी / कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि
      एक ही तारीख और एक ही स्टेशन के बीच
      दो अलग-अलग ट्रेनों में आरक्षण न किया जाए


 

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