Leave Rules
विशेष अक्षमता अवकाश (Special Disability Leave)
यह अवकाश उस स्थिति में दिया जाता है, जब कोई कर्मचारी ड्यूटी करते समय अपने पद के कारण
किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा घायल कर दिया जाए।
यह अवकाश चिकित्सक (Doctor) द्वारा प्रमाणित अवधि के अनुसार ही दिया जाता है।
किसी भी स्थिति में यह अवकाश 24 माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
यह अवकाश एक से अधिक बार भी स्वीकृत किया जा सकता है।
इस अवकाश की अवधि में—
प्रथम 120 दिन : पूरा वेतन देय होता है।
शेष अवधि : आधा वेतन देय होता है।
यह अवकाश राजपत्रित एवं गैर-राजपत्रित दोनों प्रकार के कर्मचारियों को दिया जाता है।
Exam / Objective Points
कारण: ड्यूटी के दौरान पद से संबंधित कारणों से चोट
अधिकतम अवधि: 24 माह
डॉक्टर का प्रमाण आवश्यक ✔️
एक से अधिक बार स्वीकृत ✔️
पहले 120 दिन: पूरा वेतन
बाद की अवधि: आधा वेतन
पात्रता: Gazetted & Non-Gazetted
