Coaching & Passenger
TICKET CHEKING

🔹 टिकट डिपॉजिट रसीद (Ticket Deposit Receipt – TDR)

  1. जब स्टेशन पर नकद रिफंड संभव नहीं होता, तब TDR जारी की जाती है।

  2. TDR के 3 फॉइल होते हैं –

    • (क) यात्री

    • (ख) CCM (Refund)

    • (ग) रिकॉर्ड

  3. इसमें यात्री का नाम, पता, टिकट विवरण, रद्द करने का कारण, तिथि-समय, यात्री व SM/Head TC के हस्ताक्षर होते हैं।

  4. टिकट रद्द कर उस पर TDR नंबर लिखा जाता है, यात्री को Passenger foil दी जाती है और CCM foil रद्द टिकट सहित CCM (Refund) को भेजी जाती है।

  5. TDR निम्न परिस्थितियों में जारी होती है –

    • आंशिक रूप से उपयोग किए गए टिकट

    • समय सीमा समाप्त होने के बाद रद्द टिकट

    • MLA/MLC कूपन के बदले जारी टिकट

    • अन्य स्टेशन से जारी आरक्षित टिकट जिनकी सत्यता तुरंत जाँचना संभव न हो

  6. TDR यात्रा तिथि से 3 दिन के भीतर और यात्री को 10 दिन के भीतर CCM को आवेदन देना होता है।


 TTE द्वारा नकद रेमिटेंस (Cash Remittance by TTE)

  1. EFT से प्राप्त राशि को गंतव्य स्टेशन पर UTS काउंटर में जमा किया जाता है।

  2. Cash Remittance Memo (CRM) दो प्रतियों में बनाया जाता है।

  3. CRM में शामिल विवरण –

    • TTE का नाम, PF नंबर

    • EFT नंबर, From–To स्टेशन

    • तिथि

    • किराया, जुर्माना, अनबुक्ड लगेज चार्ज, कुल राशि

  4. बुकिंग क्लर्क TTE को UTS मनी रसीद देता है।

  5. स्टेशन-वार, TTE-वार, मासिक रिपोर्ट CRIS द्वारा तैयार की जाती है।

  6. सभी जोन (17 Zonal Railways) के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि रिकन्सिलिएशन व अकाउंटिंग हो सके।


हैंडिंग ओवर मेमो (Handing Over Memo – HOM)

  1. बिना टिकट/अनियमित यात्रा करने वाला यात्री यदि शुल्क नहीं देता, तो उसे SM/Head TC को सौंपा जाता है।

  2. TTE/COR द्वारा बनाया गया मेमो Handing Over Memo कहलाता है।

  3. यह क्रमांकित बुक होती है, 4 फॉइल

    • रिकॉर्ड

    • अकाउंट

    • SM/Head TC

    • Sr. DCM

  4. यात्री का नाम, पता, कारण व वसूली योग्य राशि दर्ज होती है।

  5. रिपोर्ट Sr. DCM और Accounts को भेजी जाती है।


सांसदों (MPs) की यात्रा का विवरण

  1. लोकसभा/राज्यसभा सांसद को AC First Class में एक सहयात्री के साथ यात्रा की अनुमति।

  2. सांसद को 25 स्लिप की बुकलेट + पहचान पत्र दिया जाता है।

  3. बिना आरक्षण यात्रा में स्लिप TTE को दी जाती है।

  4. TC द्वारा विशेष रजिस्टर में यात्रा विवरण दर्ज किया जाता है।

  5. स्लिप का सारांश Traffic Accounts Office को भेजा जाता है।


टिकट कलेक्टर रिपोर्ट (TCR)

  1. सभी कार्ड, UTS, PRS व पेपर टिकट सही तरीके से रद्द किए जाते हैं।

  2. कार्ड टिकट स्टेशन-वार, क्लास-वार क्रम में रजिस्टर में दर्ज होते हैं।

  3. कंप्यूटर टिकट ट्रेन-वार व तिथि-वार दर्ज किए जाते हैं।

  4. दिन के अंत में उच्चतम क्रमांक के टिकट अलग बंडल किए जाते हैं।

  5. टिकट बैग में सील कर सुरक्षित रखे जाते हैं।

टिकट निपटान (Disposal)

  • महीने के अंतिम दिन व अगले महीने के पहले 2 दिन के PCT Accounts को भेजे जाते हैं।

  • पेपर टिकट प्रतिदिन Accounts को भेजे जाते हैं।

  • PRS टिकट में से हर महीने 5 दिन का सैंपल भेजा जाता है।

  • टिकट जलाने की जिम्मेदारी CTI/CCI की होती है, RPF की उपस्थिति में।


🔹 TC रिटर्न (Ticket Collector Return)

  1. प्रत्येक TC को महीने के अंत में EFR अकाउंट जमा करना होता है।

  2. TC Return COM-41F में दो प्रतियों में बनता है।

  3. विवरण – कर्मचारी नाम, स्टेशन, ट्रेन, EFT/EFR नंबर, चार्ज, MR विवरण आदि।

  4. संबंधित Money Receipt व EFR फॉइल संलग्न होती है।

  5. समय पर TC Return न देने पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है।


🔹 EFT बुक खो जाने की स्थिति (Loss of EFT Book)

1️⃣ तुरंत कार्रवाई
  • XXR संदेश जारी कर सूचना दी जाती है –

    • CTI

    • Divisional Office

    • Traffic Accounts

2️⃣ डिविजन स्तर पर
  • रेलवे गजट में सूचना

  • CCM, FA&CAO/T को सूचित

  • EFT के दुरुपयोग पर निगरानी

3️⃣ जाँच समिति
  • ACM (Division)

  • AAO (Traffic Accounts)

4️⃣ जाँच प्रक्रिया
  • FIR, साक्ष्य, रिकॉर्ड की जाँच

  • कर्मचारी का 3 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड

5️⃣ निर्णय
  • लापरवाही सिद्ध → DAR (Major Penalty) + रिकवरी

  • लापरवाही नहीं → CCM की अनुमति से Write-off

  • दोबारा हानि → कड़ी विभागीय कार्रवाई

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