उत्पाद विक्रेता टिकट (Produce Vendor Ticket – PVT)

उत्पाद विक्रेता टिकट (PVT) मुंबई उपनगरीय खंड पर जारी किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का मासिक टिकट है।

मुख्य नियम एवं शर्तें:
  1. यह द्वितीय श्रेणी का मासिक टिकट है, जो वयस्क यात्रियों को मुंबई उपनगरीय खंड पर जारी किया जाता है।

  2. इस टिकट पर यात्री का नाम, आयु, लिंग, जारी करने की तिथि, समाप्ति तिथि आदि विवरण लिखे जाते हैं तथा बुकिंग क्लर्क द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं।

  3. आउटवर्ड यात्रा (Outward Journey) में यात्री इस टिकट पर निम्न नाशवान वस्तुएँ (Perishable Commodities) अपने साथ ले जा सकता है—
    दूध, दही, अंडे, ब्रेड, मछली, ताजे फल आदि
    या
    भोजन से भरे टिफिन
    👉 अधिकतम वजन 60 किग्रा तक।

  4. रिटर्न यात्रा (Return Journey) में निम्न वस्तुओं की अनुमति होती है—
    खाली टोकरियाँ,
    न बिके हुए सामान (अधिकतम 15 किग्रा),
    या खाली टिफिन।

  5. द्वितीय श्रेणी मासिक सीजन टिकट (MST) के किराए के अतिरिक्त, दूरी के अनुसार निम्न शुल्क लिया जाता है—

दूरीशुल्क
40 किमी तक₹70/-
41–80 किमी₹120/-
81–120 किमी₹165/-
  1. इस टिकट पर 5 किग्रा की मार्जिनल छूट (Marginal Allowance) दी जाती है।


⛔ यात्रा प्रतिबंध समय (Restricted Timings):

PVT धारकों को निम्न समयावधि में यात्रा की अनुमति नहीं है—

a. 08:30 से 11:30 बजे तक – मुंबई CST की ओर जाने वाली ट्रेनों में
b. 16:30 से 19:30 बजे तक – मुंबई CST से आने वाली ट्रेनों में

c. यदि कोई यात्री इन प्रतिबंधित समयों में यात्रा करते पाया जाता है, तो उसे
बिना टिकट यात्री (Without Ticket) एवं बिना बुक किए सामान के साथ यात्रा करने वाला मानते हुए नियमानुसार शुल्क वसूला जाएगा।

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