क्लोक रूम टिकट (Cloak Room Ticket)

नियम संदर्भ:
IRCA Coaching Tariff No. 26 Part-I Vol-I Rule No. 519
IRCM Vol-II Para 832

महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की सुरक्षित अभिरक्षा (Safe Custody) के लिए क्लोक रूम की सुविधा उपलब्ध होती है। जब यात्री अपना सामान क्लोक रूम में जमा करता है, तब क्लोक रूम टिकट जारी किया जाता है।

📌 टिकट का स्वरूप:

यह टिकट क्रमांकित बुक के रूप में होता है। प्रत्येक पृष्ठ तीन भागों में विभाजित होता है—

  1. रिकॉर्ड फॉइल (Record)

  2. यात्री फॉइल (Passenger)

  3. लेबल फॉइल (Label)

📋 टिकट पर दर्ज विवरण:

यात्री का नाम व पता,
यात्री टिकट संख्या,
सामान की संख्या,
जमा करने की तिथि एवं समय आदि।

  • लेबल फॉइल सामान पर चिपकाई जाती है।

  • यात्री फॉइल यात्री को दी जाती है।

  • सामान की डिलीवरी के समय यात्री फॉइल जमा की जाती है तथा यात्री के हस्ताक्षर लिए जाते हैं।

💰 क्लोक रूम शुल्क:
अवधिशुल्क
प्रथम 24 घंटे या उसका भाग₹15 प्रति पैकेज
प्रत्येक अगले 24 घंटे या उसका भाग₹20 प्रति पैकेज

शुल्क सूत्र:
👉 शुल्क = दर × पैकेजों की संख्या × 24 घंटे के भाग

⚠️ महत्वपूर्ण नियम:
  • केवल ताला लगे (Locked) सामान को ही स्वीकार किया जाता है।

  • सामान अधिकतम 7 दिनों तक ही रखा जा सकता है।

  • 7 दिन के भीतर डिलीवरी न लेने पर सामान Lost Property Office भेज दिया जाता है।

नोट: इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्री के पास यात्रा टिकट एवं पहचान पत्र (जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि) होना अनिवार्य है।


🔐 लॉकर टिकट (Lockers Ticket)

नियम संदर्भ:
IRCA Coaching Tariff No. 26 Part-I Vol-I Rule No. 522

कुछ प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की कीमती वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण हेतु लॉकर सुविधा उपलब्ध होती है।

💰 लॉकर शुल्क:
अवधिशुल्क
प्रथम 24 घंटे या उसका भाग₹20 प्रति लॉकर
प्रत्येक अगले 24 घंटे या उसका भाग₹30 प्रति लॉकर
📌 मुख्य नियम:
  1. लॉकर अधिकतम 7 दिनों के लिए ही आवंटित किए जाते हैं।

  2. 7 दिनों के भीतर सामान न लेने पर उसे नीलामी (Auction) द्वारा निपटाया जाएगा।

  3. लॉकर आवंटन के समय यात्री को Deed of License पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

  4. यात्री से ₹5 सुरक्षा जमा (Security Deposit) लिया जाता है, जिसके बदले Money Receipt दी जाती है।

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