Circular Journey Ticket (परिपत्र यात्रा टिकट)

📌 सामान्य मार्ग (Normal Route)

सामान्यतः रेलवे टिकट निम्न मार्गों से जारी करता है:

  1. सबसे छोटा मार्ग (Shortest Route)

  2. लंबा मार्ग, जिसकी दूरी सबसे छोटे मार्ग से 15% से अधिक न हो

  3. लंबे मार्ग से सीधी ट्रेन उपलब्ध हो

👉 जब यात्री उपरोक्त मार्गों के अलावा किसी अन्य मार्ग से यात्रा करना चाहता है, तो उसे Circular Journey Ticket कहा जाता है।


🧾 Circular Journey Ticket के प्रकार

1️⃣ Standard Circular Journey Ticket
  1. रेलवे प्रशासन द्वारा विभिन्न टूर प्रोग्राम बनाए जाते हैं।

  2. इनकी पूरी जानकारी Time Table में प्रकाशित होती है।

  3. प्रत्येक टूर प्रोग्राम को एक विशेष नंबर दिया जाता है।

  4. यात्री आवेदन पत्र में टूर प्रोग्राम नंबर लिखकर बुकिंग ऑफिस से टिकट प्राप्त कर सकता है।


2️⃣ Non-Standard Circular Journey Ticket

जब यात्री द्वारा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए Circular Journey Ticket जारी किया जाता है, तो उसे
Non-Standard Circular Journey Ticket कहते हैं।


💰 किराया गणना की प्रक्रिया (Fare Calculation)
  1. पूरी यात्रा की दूरी Point-to-Point आधार पर निकाली जाती है।

  2. कुल दूरी का आधा किराया निकाला जाता है

  3. उस आधे किराए का दो गुना (2×) यात्री से वसूला जाता है।

  4. आरक्षण शुल्क यात्रा के प्रत्येक चरण (Leg) के लिए अलग-अलग लिया जाता है।

  5. डेवलपमेंट चार्ज दो बार लिया जाता है।

  6. सप्लीमेंट्री चार्ज पूरी यात्रा के लिए केवल एक बार लिया जाता है।


⏳ टिकट की वैधता (Validity Calculation)
  1. प्रत्येक 400 किमी या उसके भाग के लिए
    1 दिन (यात्रा अवधि) माना जाएगा।

  2. प्रत्येक 200 किमी या उसके भाग के लिए
    1 दिन (ब्रेक यात्रा अवधि) माना जाएगा।

  3. दोनों को जोड़कर कुल वैधता अवधि तय की जाती है।


🛑 ब्रेक जर्नी से संबंधित नियम
  1. सामान्य Break Journey Rules लागू नहीं होते

  2. पूरी यात्रा में अधिकतम 8 ब्रेक जर्नी की अनुमति है।

  3. यात्री को आवेदन में ब्रेक जर्नी स्टेशनों के नाम लिखना अनिवार्य है।


🏢 टिकट जारी करने से संबंधित नियम
  1. Circular Journey Ticket केवल नामित (Nominated) स्टेशनों से जारी किए जाते हैं।

  2. इन स्टेशनों की सूची Time Table में प्रकाशित होती है।

  3. अन्य स्टेशनों से टिकट जारी करने हेतु मंडल मुख्यालय (Divisional HQ) की अनुमति आवश्यक है।


📝 विशेष नोट्स

a. वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को ही रियायत दी जाती है।
👉 न्यूनतम यात्रा दूरी 1000 किमी होनी चाहिए।

b. यात्रा के दौरान स्टेशनों की पुनरावृत्ति (Repetition of stations) की अनुमति है।

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