Coaching General
08.Indian Rilway Conference Association (IRCA)
भारतीय रेल सम्मेलन
भारतीय रेल सम्मेलन की स्थापना 1903 में की गयी। यह सभी रेलो का संगठन है जो देश मे क्षेत्रीय रेलो के बीच नियम बनाने एवम उत्तरदायित्त्व तय करने का काम करता है उसी प्रकार से आंतरराष्ट्रिय यातायात के लिये नियम बनाने का काम करते है।
मुख्य कार्यः-
(i) एक क्षेत्रीय रेल्वे से दुसरे क्षेत्रिय रेलवे को बुक किये गये यातायात के लिये नियम बनाना,
(ii) नियम पुस्तक छापना, प्रकाशित करना और क्षेत्रिय रेल्वे के बीच वितरित करना |
(iii) वैगन अदला बदली के स्थान पर निष्पक्ष रुप से चलस्टाक का परिक्षण करना ।
(iv) ब्रॉड गेज और मीटर गेज में काम करने के लिए पूल्ड वैगन बनाना
इस शाखा के अंतर्गत एक वाणिज्य समिती कार्य करती है। सभी रेल्वे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक इस समिति के सदस्य होते है. इसका कार्य निम्नप्रकार से है.
(i) वर्गीकरन तथा पुनवर्गीकरण के संबंध मे दिये गये सुझाव पर विचार विमर्श करना.
(ii) पैकिंग शर्त या दरों में परिवर्तन के बारे मे तथा नियमो के सरल बनाने सम्बंधित विषयोपर विचार विमर्श करना तथा अपने सुझाव देना ।

Facilities given to lady passengers
Coaching & PassengerPassenger Facilities & Amenities महिला यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएँ (IRCA Coaching Tariff No. 26, Part-I, Vol-I, Rule-241) धारा 58 के अनुसार, प्रत्येक ट्रेन में एक द्वितीय श्रेणी (II Class) कोच महिला यात्रियों के लिए आरक्षित रहता है, जिसमें केवल महिलाएँ एवं 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही यात्रा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के लिए पृथक प्रतीक्षालय (Ladies Waiting Room) उपलब्ध कराए जाते हैं। महिला यात्रियों के लिए अलग आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को लोअर बर्थ (निचली बर्थ) आवंटित
Unreserved Ticketing System (UTS), Paperless Ticket & Paper Ticket
Coaching & PassengerAmenities & Services अनारक्षित टिकट प्रणाली (Unreserved Ticketing System – UTS) UTS वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत यात्रियों को कंप्यूटर के माध्यम से अनारक्षित टिकट जारी किए जाते हैं। UTS की विशेषताएँ (Features): यह एक ऑनलाइन नेटवर्क आधारित प्रणाली है। कुछ स्टेशनों को मिलाकर क्लस्टर (Cluster) बनाए गए हैं। एक ही क्लस्टर के अंतर्गत किसी भी स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने हेतु टिकट जारी किया जा सकता है, चाहे टिकट जारी करने वाला स्टेशन अलग हो। 200 किमी या उससे अधिक दूरी के लिए टिकट यात्रा तिथि से 3 दिन पहले जारी किए जा सकते हैं। 200
Jan Sadharan Ticket Booking Sevak (जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक) (JTBS)
Coaching & PassengerAmenities & Services जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक (JTBS) JTBS को रेलवे प्रशासन द्वारा UTS प्रणाली के माध्यम से टिकट जारी करने के लिए नामित किया जाता है। मुख्य विशेषताएँ (Main Features): आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होना चाहिए। कार्यस्थल आसानी से पहुँच योग्य होना चाहिए। आवेदक के पास स्वयं का लैंडलाइन फोन होना चाहिए। आवेदक स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदक को ₹5,000/- सुरक्षा जमा तथा ₹20,000/- की बैंक गारंटी वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक (Sr. Divisional Finance Manager) के पक्ष में जमा
special disability leave
Leave Rules विशेष अक्षमता अवकाश (Special Disability Leave) यह अवकाश उस स्थिति में दिया जाता है, जब कोई कर्मचारी ड्यूटी करते समय अपने पद के कारणकिसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा घायल कर दिया जाए। यह अवकाश चिकित्सक (Doctor) द्वारा प्रमाणित अवधि के अनुसार ही दिया जाता है।किसी भी स्थिति में यह अवकाश 24 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यह अवकाश एक से अधिक बार भी स्वीकृत किया जा सकता है। इस अवकाश की अवधि में— प्रथम 120 दिन : पूरा वेतन देय होता है। शेष अवधि : आधा वेतन देय होता है। यह अवकाश राजपत्रित एवं गैर-राजपत्रित दोनों प्रकार के
Rules of whafage charges/ Rates of Wharfage charges on Motorcycles and Scooter/ Birds and Animals/ Wharfage charges on delayedconsignments.
Coaching & Passenger Parcel / Luggage व्हार्फेज शुल्क (Wharfage Charges) – नियम और दरें 1. परिभाषा (Definition) यदि माल नि:शुल्क समय (Free Time) समाप्त होने के बाद रेलवे परिसर से नहीं हटाया जाता है, तो उस माल पर लगाया जाने वाला शुल्क व्हार्फेज (Wharfage) कहलाता है। 2. व्हार्फेज शुल्क के नियम (Rules of Wharfage Charges) व्हार्फेज शुल्क वास्तविक वजन (Actual Weight) पर लिया जाएगा।यदि वास्तविक वजन उपलब्ध नहीं है, तो चार्जेबल वजन (Chargeable Weight) पर शुल्क लिया जाएगा। व्हार्फेज शुल्क का राउंड ऑफ (Next Rupee) किया जाएगा। माल की डिलीवरी व्यावसायिक समय में दी जाएगी। व्यावसायिक समय: 09:00 –
EOL – Extra Ordinary Leave
Leave Rules असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave – EOL) यह अवकाश तब दिया जाता है, जब कर्मचारी के खाते में कोई अन्य अवकाश देय न हो। यह अवकाश अन्य अवकाशों को मिलाकर एक समय में अधिकतम 5 वर्ष तक दिया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश को छोड़कर, इसे किसी भी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। पूर्व अनुमति के बिना ली गई अनुपस्थिति को सक्षम अधिकारी असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। अन्य परिस्थितियाँ निम्न प्रकार हैं : अस्थायी कर्मचारी, जिसने 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, उसे बिना किसी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के 3 माह
