Study Material
Rajbhasha(राजभाषा)
05.राजभाषा अधिनियम -1963

राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएँ:-
(1) संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।
(2) परिभाषाएँ।
(3) संघ के आधिकारिक प्रयोजनों और संसद में उपयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का निरंतर प्रयोग।
(4) राजभाषा समिति।
(5) केंद्रीय अधिनियमों आदि का अधिकृत हिंदी अनुवाद।
(6) कुछ मामलों में राज्य अधिनियमों का अधिकृत हिंदी अनुवाद।
(7) उच्च न्यायालय के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य आधिकारिक भाषा का वैकल्पिक उपयोग।
(8) नियम बनाने की शक्ति।
(9) जम्मू और कश्मीर पर कुछ प्रावधानों का लागू न होना।
राजभाषा अधिनियम 10 मई, 1963 को पारित किया गया था, जो 26 जनवरी, 1965 से प्रभावी है। राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 खंड हैं, जिनमें से धारा 3(3) सबसे महत्वपूर्ण है। इस धारा के अनुसार, कुछ दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी करना अनिवार्य है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, ऐसे दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने की जिम्मेदारी उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी
धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 13 दस्तावेज निम्नलिखित हैं:- (धारा 3/3 – 26 जनवरी, 1965 को लागू हुई)
(i) सामान्य आदेश। (इसमें परिपत्र, आरक्षण चार्ट, ज्ञापन और नोटिस भी शामिल हैं)
(ii) अधिसूचना।
(iii) संकल्प।
(iv) नियम।
(v) प्रेस विज्ञप्ति/प्रेस नोट।
(vi) अनुबंध।
(vii) समझौता।
(viii) लाइसेंस।
(ix) परमिट।
(x) निविदा प्रपत्र और निविदा सूचना।
(xi) संसद में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें।
(xii) संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी दस्तावेज।
(xiii) केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जारी की गई प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें।

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