Coaching General
02. Public relation – Objective functions and committees (Eng / Hindi)
जनसंपर्क – भारतीय रेल एक वाणिज्य संस्था है। प्रत्येक वाणिज्य संस्था के लिये जनता के साथ संपर्क बनाये रखना आवश्यक होता है। जनसंपर्क के अतर्गत जनता के साथ अच्छे संपर्क बनाये रखना, जनता की समस्याओ को प्रशासन के समक्ष रखना तथा रेल प्रशासन द्दारा दी जाने वाली सुख – सुविधा ओ के बारे में जनता को अवगत कराना आदि शामिल हैं
जनसंपर्क के मुख्य उद्देश्य :
1. जनता के साथ अच्छे संपर्क स्थापित करना।
2. जनता का विश्वास प्राप्त करना।
3. रेल की छवि जनता में उज्वल करना।
जनसंपर्क संगठन –
यह संगठन क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ट उप – महाप्रबंधक के अंर्तगत कार्य करता है। इनकी सहायता के लिये मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी होते है। मंडल स्तर पर अह कार्य वाणिज्य विभाग क्यारा देखा जाता है।
संगठन के मुख्य कार्य
- व्यापक रुप से जनता में यात्री सुविधाओ के बारे में प्रचार करना।
- समय सारिणी में परिवर्तन के बारे में प्रचार करना।
- जनता से प्राप्त शिकायतों से संबंधित अधिकारी को अवगत कराना।
- समाचार पत्रों में छपी गलत खबरों का खंडन करना।
- वाणिज्य प्रचार के माध्यम से आय प्राप्त करना ।
जनसंपर्क बनाये रखने के लिये विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की गई है,जो निम्नलिखित है।
- राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद
- क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
- मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
- स्टेशन सलाहकार समिति।
- उपनगरिय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
- रेल उपभोक्ता सुख – सुविधा समिति
- टाइम टेबल समिति

राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद
1. अध्यक्ष. – रेलमंत्री2. सचिव – निदेशक वाणिज्य यातायात(सामान्य)3. कार्यकाल .- 2 वर्ष4. बैठक. – वर्ष में दो बार5. भत्ते- निर्धारित दर से व मानार्थ पास।6. सदस्य
- अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य
- सचिव – वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति तथा सहकार, उधोग, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- लोकसभा के 0 सदस्य
- राज्यसभा के 5 सदस्य
- प्रत्येक क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से एक सदस्य
- चेंबर ऑफ कामर्स के दो सदस्य
- कृषि संगठन से एक सदस्य
- उधोग संगठन से एक सदस्य
- दो सदस्थ – सेवानिवृत्त रेल अधिकारी (महाप्रबंधक / रेलवे बोर्ड के सदस्य)
7. कार्य :-
- यात्रियों को दी जानेवाली सेवाओं और सुविधाओ मे वृध्दी की मांग करना।
- नये स्टेशन बनाने की माँग करना।
- गेज परिवर्तन की माँग करना।.
- रेल लाइन बढाने की माँग करना.
- गाड़ियों की गति बढाने के संबंध में विचार विमर्श करना।
- खानपान सेवाओं में सुधार की माँग करना।
क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
अध्यक्ष. – महाप्रबंधकसचिव – महाप्रबंधक के सचिवकार्यकाल – 2 वर्षबैठक. – वर्ष में 3 बारभत्ते- निर्धारित दर से व मानार्थ पास।
सदस्यों की सूची :-उस क्षेत्रीय रेल में आने वाले सभी राज्यों के राज्य सरकार से एक सदस्य।उस क्षेत्रीय रेल में आने वाले सभी राज्यों के विधान सभा एवं विधानपरिषद से एक – एक सदस्य।पांच सदस्य चेंबर ऑफ कामर्स तथा व्यापार संगठन से।प्रत्येक मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से एक एक सदस्य।लोकसभा से 2 सदस्य व राज्यसभा के सदस्याकृषि और यात्री संगठन तथा सार्वनजिक क्षेत्र उपक्रम – प्रत्येक से दोसदस्याएक सदस्य उपभोक्ता संरक्षा संगठन से।9 प्रतिनीधि (8 रेल मंत्री ब्दारा तथा । महाप्रबंधक ब्दारा नामित )।
कार्य :-
- रेल उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सुविधा में सुधार व वृद्धी की माँग करना।
- खानपान सेवाओं में सुधार व वृद्धी की माँग करना।
- नये स्टेशन व साहाडिंग खोलने की माँग करना।
- खेड़ो के के विद्युतीकरण की मांग करना।
- समय सारणी में सुधार की माँग करना।
- जिन स्टेशनों पर कुली सेवा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर इसकी माँग करता।
- रेल प्रशासन को कामकाज के विषयमें पर अपने सुझाव देना
मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति 1. अध्यक्ष – मंडल रेल प्रबंधक2. सचिव – वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक /मंडल वाणिज्य प्रबंधक3. कार्यकाल – 2 वर्ष 4.बैठक – 3 माह में एक बार (वर्ष में कम से कम 3 बार)5.भत्ते – निर्धारित दर से व मानार्थ पास6 सदस्य :- a. 6 सदस्य महाप्रबंधक व्दारा नियुक्त जिसमे स्थानीय चेम्बर ऑफ कामर्स, व्यापारिक संगठन. उद्योग और कृषि संगठन से लिये जायेगे.b. महाप्रबन्धक के व्दारा नियुक्त दो प्रतिनिधि पंजीकृत यात्री संगठन से.c.9 प्रतिनिधि जिसमे से एक का नामांकन महाप्रबन्धक व्दारा किया जायेगा और 8 सदस्यों का नामांकन रेलमंत्री व्दारा किया जायेगा.d. उस मंडल में आने वाले सभी राज्यों के राज्य सरकार से एक सदस्य.e. उस मंडल में आने वाले सभी राज्यों के विधान सभा से एक – एक सदस्य f. उस मंडल में आने वाले संघ के मंत्री व्दारा और संसद सदस्य व्दारा एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा. (संसद सदस्य को इस समिति में सदस्य नही बनाया जाता है.g. एक प्रतिनिधि ग्राहक संरक्षण संगठन से.h. एक सदस्य अपंगो के संगठन से.
7. कार्य :- a. राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद और क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति दिये गये संदर्भो पर विचार विमर्श करना.b. रेल उपभोक्ताओ को दी जाने वाली सेवा व सुविधाओ में सुधार की मांग करनाc. नये स्टेशन खोलने की मांग करना.d.समय सारणी में सुधार की मांग करना.
स्टेशन उपभोक्ता सलाहकार समिति
1. अध्यक्ष – वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक /मंडल वाणिज्य प्रबन्धक / सहा. वाणिज्य प्रबन्धक (स्टेशन के अनुसार)2. सचिव – स्टेशन प्रबंधक / मुख्य खंड वाणिज्य निरीक्षक 3.कार्यकाल – 2 वर्ष 4.बैठक – वर्ष में 4 बार 5.भत्ते – निर्धारित दर से और मानार्थ पास.6.सदस्य –
a. मंडल के स्थानीय चेम्बर ऑफ कॉमर्स, स्थानीय सहकारी समितियां और जनता के प्रतिनिधि इनकी संख्या 10 से ज्यादा नही होनी चाहिये.b. महाप्रबंधक के व्दारा नामित सदस्य जिनका संबंध वाणिज्य व उद्योग केंद्र से है.
कार्य :- a. स्टेशन की सेवा व सुविधा में सुधार की मांग करना.b. रेल उपभोक्ताओ के लिये अधिक से अधिक सेवाओ की मांग करना.c. रेल उपभोक्ताओ की कठिनाईयो से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना व सुझाव देना.
उपनगरीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
1. अध्यक्ष – मुख्य परिचालन प्रबंधक2. सचिव – उपमहाप्रबंधक 3.कार्यकाल – 2 वर्ष 4.बैठक – आवश्यकतानुसार 5.भत्ते – निर्धारित दर से व मानार्थ पास 6. सदस्य a. एक सदस्य नगर से (अधिकतम 2 सदस्य )b. एक सदस्य मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से जो उस मंडल की जिसके अंतर्गत वह स्टेशन है c. एक सदस्य क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से.d.चार सदस्य उपनगरीय यात्री संगठन से लिये जाते है.e. एक सदस्य जी.एम. व्दारा नामित जो एक महिला सदस्य होगी जो लोकसभा या विधानसभा/ विधानपरिषद की सदस्य है.f. इनके अतिरिक्त चार सदस्य रेल मंत्री व्दारा नामित एक सदस्य लोकसभ संसदीय कार्य मंत्रालय व्दारा नामित
टाइम टेबल समिति 1. अध्यक्ष – मुख्य परिचालन प्रबंधक2. सचिव – महाप्रबन्धक व्दारा नामित 3.कार्यकाल – 2 वर्ष 4.बैठक – आवश्यकतानुसार 5. भत्ते – निर्धारित दर से नियमानुसार
6. सदस्य – a. एक सदस्य प्रत्येक मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से b. तीन सदस्य पंजीकृत यात्री संगठन से.c. एक सदस्य जी एम व्दारा नामित.d. एक सदस्य राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद से जो क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति का भी सदस्य है.
Disposal of Collected Tickets
Coaching & PassengerTICKET CHEKING Disposal of Collected Tickets (संग्रहित टिकटों का निपटान) गंतव्य स्टेशन पर एकत्र किए गए सभी टिकटों को टिकट जाँच स्टाफ द्वारा M-टाइप निप्पर से रद्द (Cancel) किया जाएगा।पेपर टिकटों पर “CANCELLED” लिखकर रद्द किया जाएगा। रद्द किए गए सभी टिकटों को स्टेशन-वार, श्रेणी-वार, ट्रेन-वार तथा क्रमांक-वार
Irregular Travel/ Excess Fare and Excess Charge
Coaching & PassengerTICKET CHEKING गंतव्य स्टेशन पर अलार्म सेट करना (Passenger Wake-Up Alarm) यात्री निम्न तरीकों से वेक-अप अलार्म सेट कर सकते हैं: 1️⃣ 139 रेलवे पूछताछ सेवा (IVR के माध्यम से) a. जिस मोबाइल पर अलार्म चाहिए, उसी मोबाइल से 139 पर कॉल करें।b. अपनी भाषा चुनें।c. IVR मेन्यू
Parcel summery.
Coaching & Passenger Parcel / Luggage पार्सल सारांश (Parcel Summary) तैयारी: Parcel Way Bill (PWB) के Guard Foil की मदद से Parcel Summary तैयार की जाती है। Copies: Summary दो प्रतियों में तैयार होती है:a. Record Foilb. Guard Foil Summary के Upper Portion में लिखी जाने वाली जानकारी: Loading Station
Objectives of tickets checking & Types of checks (Eng/Hindi)
Coaching & PassengerTICKET CHEKING टिकट चेकिंग के उद्देश्य (Objectives of Ticket Checking) यह सुनिश्चित करना कि रेलवे से यात्रा करने वाला या रेलवे परिसर में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध टिकट / पास / प्राधिकरण हो। यह सुनिश्चित करना कि टिकट निर्धारित नियमों के अनुसार ही जारी
15. Hours of Employment Regulations (HOER)
Study MaterialOfficial’s Books & Manuals 15. Hours of Employment Regulations (HOER) (कार्य घंटे विनियम) Hours of Employment Regulations (HOER) भारतीय रेल के उन नियमों का संकलन है, जिनके अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों के कार्य घंटे, ड्यूटी, विश्राम (Rest) एवं ओवरटाइम को नियंत्रित किया जाता है।यह नियम विशेष रूप से Safety Category
06. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं
Study Material Rajbhasha(राजभाषा) 06. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार हैं: (1) असमिया (2) बंगाली (3) गुजराती (4) हिंदी (5) कन्नड़ (6) कश्मीरी (7) मलयालम (8)
Private cash
Coaching General 04. निजी कैस भारतीय रेलवे वाणिज्यिक मैनुअल में रेलवे कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पर आने से पहले अपनी निजी नकदी की घोषणा करने के नियम हैं, यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो बुकिंग ऑफिस, पार्सल ऑफिस और गुड्स शेड में काम करते हैं और जिनका जनता
National Train Enquiry System (NTES)
Coaching & Passenger >Enquiry System National Train Enquiry System (NTES) NTES प्रणाली के अंतर्गत सभी रेल मंडलों (Divisions) के कंट्रोल ऑफिसों में NTES टर्मिनल स्थापित किए गए हैं। सूचना प्रविष्टि (Data Feeding) NTES टर्मिनल पर ऑपरेटर द्वारा➝ मंडल में चल रही ट्रेनों की नवीनतम स्थिति की जानकारी प्रत्येक आधे घंटे
General Rules for Concessions in Railway (Eng / Hindi)
Coaching Concession रियायत के सामान्य नियम (IRCA Coaching Tariff No. 25 | PI-VII | Rule-101) एक समय में एक व्यक्ति को केवल एक ही प्रकार की रियायत दी जाएगी।अपवाद – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी। रियायत केवल मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों के किराये में दी जाएगी। रियायत केवल
Articles carried free by Railway (Eng / Hindi)
Coaching & Passenger Parcel / Luggage Articles Carried Free by Railway (रेलवे द्वारा निःशुल्क ले जाए जाने वाले लेख) IRCA Coaching Tariff No. 25Part-I, Vol-III, Rule-228 रेलवे द्वारा कुछ विशेष वस्तुएँ निःशुल्क (Free of Charge) ढोई जाती हैं। ये वस्तुएँ प्रायः रेलवे प्रशासन के कार्यों से संबंधित होती हैं। निःशुल्क
Types of Tickets
Coaching & Passenger.Tickets & Its Types Types of Tickets (टिकटों के प्रकार) रेलवे में टिकटों को मुख्यतः दो भागों में बाँटा गया है— A) Journey Tickets (यात्रा टिकट) B) Non-Journey Tickets (गैर-यात्रा टिकट) A) Journey Tickets (यात्रा टिकट) 1️⃣ Printed Card Tickets (मुद्रित कार्ड टिकट) a) Adult Single Journey Ticket
Self-Printed Ticket (SPT)
Coaching & Passenger.Tickets & Its Types Self-Printed Ticket (SPT) Self-Printed Ticket (SPT) का उपयोग कम समय में अधिक संख्या में टिकट जारी करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें मुख्यतः Mumbai Suburban Section तथा Non-Suburban Section के कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लगाई जाती हैं। मुख्य विशेषताएँ SPT मशीन बिजली
