Coaching & Passenger Parcel / Luggage
रेलवे द्वारा खजाने (Treasure) की बुकिंग
IRCA कोचिंग टैरिफ सं. 25, भाग-I, खंड-III, नियम-801
1. खजाने (Treasure) में शामिल वस्तुएँ
खजाने में निम्नलिखित वस्तुएँ शामिल होती हैं–
सिक्के (Specie) जैसे – सोना, चाँदी, ताँबा, काँसा एवं निकल के सिक्के
बुलियन (Bullion)
मुद्रा नोट (चलन में या अमान्य)
विकृत मुद्रा नोट कागज (Defaced Currency Note Paper)
सरकारी टिकट (Government Stamps)
पोस्टल ऑर्डर
बुकिंग के समय खजाने का पूरा विवरण लिखित रूप में घोषित करना अनिवार्य है, जैसे –
खजाने का प्रकार
मूल्य (Value) आदि
यात्री के साथ खजाने की बुकिंग
IRCA कोचिंग टैरिफ सं. 25, भाग-I, खंड-III, नियम-803 एवं 804
यात्री को उसकी श्रेणी के अनुसार निःशुल्क सामान सीमा (Free Allowance) दी जाएगी।
सीमा से अधिक वजन पर नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा।यात्री सभी श्रेणियों में 60 किग्रा तक का खजाना अपने साथ यात्री डिब्बे में ले जा सकता है।
यदि वजन 60 किग्रा से अधिक हो, तो
आरक्षित आवास (Reserved Accommodation) लेना होगा,
अन्यथा खजाना ब्रेक वैन में बुक किया जाएगा।
यदि निःशुल्क सीमा से अधिक खजाना बिना बुकिंग पाया जाता है, तो
कोई निःशुल्क सीमा नहीं दी जाएगी
पूरे वजन पर शुल्क वसूला जाएगा।
(यह नियम सरकारी खजाने पर लागू नहीं होता)
खजाने के बॉक्स का आकार 46 सेमी × 30 सेमी × 28 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए।
यदि आकार इससे अधिक हो, तो खजानाब्रेक वैन में,
आरक्षित आवास में, या
अलग वाहन में ले जाया जाएगा।
ब्रेक वैन में खजाने की बुकिंग
IRCA कोचिंग टैरिफ सं. 25, भाग-I, खंड-III, नियम-806
ब्रेक वैन में बुक किया गया खजाना मजबूती से बंद बक्सों / केसों में पैक होना चाहिए।
खेप का वजन अधिकतम–
BG (ब्रॉड गेज) : 20 क्विंटल
MG / NG : 15 क्विंटल
यदि वजन उपरोक्त सीमा से अधिक हो, तो खजाना
मालिक के प्रभार (Owner’s Charge) में
आरक्षित आवास या अलग वाहन द्वारा भेजा जाएगा।
अलग वाहनों में खजाने की बुकिंग
(यात्री डिब्बों के अतिरिक्त)
IRCA कोचिंग टैरिफ सं. 25, भाग-I, खंड-III, नियम-808 एवं 812
न्यूनतम देय वजन (4-पहिया वैगन के लिए):
BG : 60 क्विंटल
MG : 45 क्विंटल
NG : 35 क्विंटल
मुद्रा नोट कागज (Currency Note Paper) के लिए
120 क्विंटल वजन पर
R स्केल का दोगुना भाड़ा लगाया जाएगा।
वाहन दोनों ओर से तालाबंद होने चाहिए तथा
चाबियाँ प्रभारी व्यक्ति के पास होंगी।
यदि खजाना एस्कॉर्ट के प्रभार में बुक किया गया है, तो
लोडिंग, अनलोडिंग एवं ट्रांसशिपमेंट
रेलवे कर्मचारियों द्वारा एस्कॉर्ट की निगरानी में किया जाएगा।
एस्कॉर्ट को द्वितीय श्रेणी में निःशुल्क यात्रा की अनुमति होगी
(खजाने के साथ या वापसी यात्रा में बिना खजाने के):20 क्विंटल से अधिक, 50 क्विंटल से कम – 1 एस्कॉर्ट
50 क्विंटल या अधिक, 100 क्विंटल से कम – 2 एस्कॉर्ट
100 क्विंटल या अधिक – 4 एस्कॉर्ट
आरक्षित यात्री कम्पार्टमेंट / कोच में खजाने की बुकिंग
IRCA CT सं. 25, भाग-I, खंड-III, नियम-807, 809 एवं 810
सामान्य किराया देकर एक या अधिक कम्पार्टमेंट अथवा पूरा कोच आरक्षित किया जा सकता है।
श्रेणी के अनुसार निःशुल्क सीमा दी जाएगी तथा अधिक वजन पर शुल्क लिया जाएगा।
लोडिंग, अनलोडिंग एवं ट्रांसशिपमेंट मालिक द्वारा किया जाएगा।
प्रेषक को बुकिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर को
कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, जिसमेंखजाने का विवरण
गंतव्य स्टेशन
प्रस्तावित बुकिंग तिथि आदि शामिल हों।
स्टेशन मास्टर RPF, GRP एवं विशेष एस्कॉर्ट की व्यवस्था हेतु समन्वय करेगा।
खजाने को स्वीकार करने के 24 घंटे के भीतर
यात्री गाड़ी या मेल/एक्सप्रेस गाड़ी से प्रेषित किया जाएगा।यात्री कोच (GS / GSCN) में लोड किए गए खजाने के लिए
BG : न्यूनतम 11.5 टन
MG : न्यूनतम 7.5 टन
अधिक भार (Overloading) की अनुमति नहीं होगी।
लोडिंग समान रूप से की जाएगी।
4-पहिया वैगन में प्रति कम्पार्टमेंट अधिकतम वजन 0.75 टन,
8-पहिया वैगन में 1 टन होगा।
RBI या उसके एजेंट द्वारा सरकारी खजाने की बुकिंग
IRCA CT सं. 25, भाग-I, खंड-III, नियम-814 एवं 816
सरकारी खजाना वह होता है जो
RBI या उसके एजेंट बैंक द्वारा किसी अधिकृत बैंक को
या किसी अधिकृत बैंक द्वारा RBI / SBI को भेजा जाता है।
भाड़े का भुगतान क्रेडिट नोट द्वारा किया जाएगा।
यह क्रेडिट नोट बैंक के अधिकारी द्वारा
Government Treasury Officer के रूप में हस्ताक्षरित होगा।सरकारी कर्मचारी या खजाने का प्रभारी Forwarding Note भरेगा।
पुलिस एस्कॉर्ट को मार्ग में, गंतव्य से पहले किसी स्टेशन पर
रिलीविंग एस्कॉर्ट को टिकट हस्तांतरित करने की अनुमति है।एस्कॉर्ट को एकल यात्रा के लिए
द्वितीय श्रेणी का निःशुल्क सादा कागजी टिकट दिया जाएगा,
जिस पर PWB नंबर अंकित होगा।वापसी यात्रा के लिए भी एस्कॉर्ट को निःशुल्क टिकट दिया जाएगा,
जिस पर बाह्य यात्रा टिकट का नंबर लिखा होगा।यदि सरकारी खजाना ट्रेजर वैन में बुक किया गया है, तो
भाड़ा R स्केल पर
देय वजन 220 क्विंटल होगा।
सरकारी खजाना या मुद्रा नोट बुक करने पर
5% रियायत (Rebate) दी जाएगी
2% विकास अधिभार (Development Surcharge) लगाया जाएगा।
सरकारी खजाने की बुकिंग पर प्रतिशत शुल्क नहीं लिया जाएगा।
Recents Post
Leave Not Due (LND)
Leave Rules अनर्जित अवकाश (Leave Not Due – LND) यह छुट्टी तब दी जाती है जब कर्मचारी बीमार
Maternity Leave
Leave Rules मातृत्व अवकाश (प्रसूति छुट्टी / Maternity Leave) यह अवकाश उन महिला रेल
Waiting Room and Retiring Room
Coaching & PassengerPassenger Facilities & Amenities यात्री सुविधाएँ – प्रतीक्षालय (Waiting Room) एवं विश्राम कक्ष (Retiring Room)प्रतीक्षालय (Waiting Rooms) स्टेशनों
Paternity Leave
Leave Rules पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) यह अवकाश उन पुरुष रेल कर्मचारियों
Percentage charges on Excess value.
Coaching & Passenger Parcel / Luggage अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत शुल्क (Percentage Charges on Excess Value – PCEV) स्रोत: IRCA
Transfer on request.(IREC – 229) —
Transfer Rules IREC – 229 : Transfer on Request (कर्मचारी के अनुरोध पर स्थानांतरण) 🔹 Transfer on Request क्या होता
