Coaching General
08.Indian Rilway Conference Association (IRCA)
भारतीय रेल सम्मेलन
भारतीय रेल सम्मेलन की स्थापना 1903 में की गयी। यह सभी रेलो का संगठन है जो देश मे क्षेत्रीय रेलो के बीच नियम बनाने एवम उत्तरदायित्त्व तय करने का काम करता है उसी प्रकार से आंतरराष्ट्रिय यातायात के लिये नियम बनाने का काम करते है।
मुख्य कार्यः-
(i) एक क्षेत्रीय रेल्वे से दुसरे क्षेत्रिय रेलवे को बुक किये गये यातायात के लिये नियम बनाना,
(ii) नियम पुस्तक छापना, प्रकाशित करना और क्षेत्रिय रेल्वे के बीच वितरित करना |
(iii) वैगन अदला बदली के स्थान पर निष्पक्ष रुप से चलस्टाक का परिक्षण करना ।
(iv) ब्रॉड गेज और मीटर गेज में काम करने के लिए पूल्ड वैगन बनाना
इस शाखा के अंतर्गत एक वाणिज्य समिती कार्य करती है। सभी रेल्वे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक इस समिति के सदस्य होते है. इसका कार्य निम्नप्रकार से है.
(i) वर्गीकरन तथा पुनवर्गीकरण के संबंध मे दिये गये सुझाव पर विचार विमर्श करना.
(ii) पैकिंग शर्त या दरों में परिवर्तन के बारे मे तथा नियमो के सरल बनाने सम्बंधित विषयोपर विचार विमर्श करना तथा अपने सुझाव देना ।
हिंदी का प्रयोग
Study Material Rajbhasha(राजभाषा) 02. हिंदी का प्रयोग :- (i) संविधान का अनुच्छेद 343(i):- देवनागरी लिपि में हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा होगी, और संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का उपयोग किया जाएगा। 2. हिंदी का प्रयोग :-(i) संविधान का अनुच्छेद 343 (i): भारत संघ की राजभाषा मेंलिखी देवनागरी लिपि हिंदी होगी तथा संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा।(ii) संविधान का अनुच्छेद-343 (ii): संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक (26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक) अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पूर्ववत चलती रहेगी।
04.आधिकारिक भाषा समितियाँ
Study Material Rajbhasha(राजभाषा) 04.आधिकारिक भाषा समितियाँ :- इन समितियों का गठन संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के प्रगतिशील उपयोग पर ध्यान देने और औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए राजभाषा के प्रगतिशील उपयोग का जायजा लेने के लिए किया गया है।.ये समितियां भारत सरकार की राजभाषा नीति और संसद द्वारा पारित राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। (क) केंद्रीय हिंदी समिति: – (i) यह राजभाषा पर सर्वोच्च समिति है जो राजभाषा के विषय पर नीति तय करती है। (ii) इस समिति के
17. General & Subsidiary Rules (G&SR)Rules
Study MaterialOfficial’s Books & Manuals 17. General & Subsidiary Rules (G&SR) (सामान्य एवं अनुपूरक नियम) General & Subsidiary Rules (G&SR) भारतीय रेल के ट्रेन संचालन (Train Working) से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं।इन नियमों के अंतर्गत सिग्नल, ब्लॉक सिस्टम, ट्रेन मूवमेंट, स्टाफ की जिम्मेदारियाँ एवं सुरक्षित संचालन के सभी मूल सिद्धांत दिए गए हैं। 👉 General Rules (GR) पूरे भारतीय रेल में समान रूप से लागू होते हैं, जबकि👉 Subsidiary Rules (SR) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बनाए जाते हैं। G&SR का उद्देश्य ट्रेनों का सुरक्षित एवं नियमित संचालन सिग्नल एवं ब्लॉक नियमों में एकरूपता कर्मचारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारी
Service Agreements. (IREC – 224)
Transfer Rules IREC – 224 : Service Agreements (सेवा अनुबंध) 🔹 Service Agreement क्या है? कुछ विशेष श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों कोनियुक्ति के समय सेवा अनुबंध (Service Agreement) करना अनिवार्य होता है। यह अनुबंध भारत के राष्ट्रपति (President) के साथ किया जाता है। किसे Service Agreement करना होता है? 1️⃣ Special Class Apprentices (SCA) रेलवे के Special Class Apprentices जब उन्हें IRSME (Indian Railway Service of Mechanical Engineers) मेंProbationer के रूप में नियुक्त किया जाता है, तब उन्हें Service Agreement करना अनिवार्य है। 2️⃣ Limited Period Appointment वाले कर्मचारी जो रेलवे कर्मचारी सीमित अवधि (Limited period) के लिए नियुक्त
Booking of corpses/ Human Skelton parts of Human body/ Human Ashes.
Coaching & Passenger Parcel / Luggage लाशें, मानव कंकाल और मानव राख की बुकिंग (Booking of Corpses / Human Skeleton / Human Ashes) स्रोत: IRCA CT No. 25, P-I, Vol-III, Rule No. 301, 302, 303, 304 1. Corpses / लाशें Packing: Air-tight coffin में पैक। Certificate: Registered Doctor का Certificate आवश्यक। Chargeable Weight: 200 kg Freight: Train के scale के अनुसार, Minimum Rs. 50/- Booking Location: केवल Brake Van में। Escort: एक जिम्मेदार व्यक्ति को टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा करनी चाहिए, जो तुरंत गंतव्य पर डिलीवरी ले। Free Transport: यदि सरकारी अस्पताल में मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत
