Coaching General

04. निजी कैस

भारतीय रेलवे वाणिज्यिक मैनुअल में रेलवे कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पर आने से पहले अपनी निजी नकदी की घोषणा करने के नियम हैं, यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो बुकिंग ऑफिस, पार्सल ऑफिस और गुड्स शेड में काम करते हैं और जिनका जनता से सीधा लेन-देन होता है या जो नकदी संभालते हैं। कुछ कर्मचारी श्रेणियाँ जिन्हें अपनी निजी नकदी घोषित करने की आवश्यकता होती है, उनमें शामिल हैं:

पार्सल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, गुड्स क्लर्क, साइडिंग क्लर्क, टिकट कलेक्टर, हेड टिकट कलेक्टर, मुख्य टिकट निरीक्षक, टीटीई, कंडक्टर, स्टेशन मास्टर (जिनका जनता से सीधा लेन-देन होता है या जो नकदी संभालते हैं), गार्ड आदि ।

सामान्य नियम –

1. वाणिज्य विभाग के सभी कर्मचारियों व्दारा ड्यूटी आरंभ करने से पहले निजी रोकड की घोषणा करनी चाहिए।

2. इसके लिये एक पंजी रखी जाती है जिसे निजी रोकड पंजी कहते है।

3. इस पंजी में कर्मचारी व्दारा अपना नाम, पदनाम, ड्यूटी, दिनांक, निजी रोकड अंको में तथा शब्दों में लिखकर हस्ताक्षर करना चाहिए।

4. स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी 750/- रुपये तक और लाइन पर कार्यरत कर्मचारी 2000/- रुपये तक निजी रोकड रख सकते है।

5. यदि उपरोक्त निर्धारित सीमा से निजी रोकड अधिक हो, तो घोषणा करनी चाहिए और निजी रोकड पंजी में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहिए।

6. निजी रोकड न होने पर भी कुछ नही (NIL) यह लिखना चाहिए।

7. टी.टी.ई. व्दारा निजी रोकड की घोषणा अतिरिक्त किराया रसीद किताब के रिकॉर्ड पन्ने पर करना चाहिए।

8. निजी रोकड की घोषणा न करने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

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