Coaching & Passenger
TICKET CHEKING

टिकट चेकिंग के उद्देश्य (Objectives of Ticket Checking)

  1. यह सुनिश्चित करना कि रेलवे से यात्रा करने वाला या रेलवे परिसर में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध टिकट / पास / प्राधिकरण हो।

  2. यह सुनिश्चित करना कि टिकट निर्धारित नियमों के अनुसार ही जारी किए गए हों।

  3. टिकटों का सही ढंग से लेखा-जोखा (Accountal) किया गया है या नहीं, इसकी जाँच करना।

  4. रेलवे राजस्व की लीकेज (Revenue Leakage) को रोकना।

  5. रेलवे की आय में वृद्धि करना।

  6. भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं गबन को रोकना।


टिकट चेकिंग के प्रकार (Types of Checks)

1. सेक्शनल चेक (Sectional Check)

यह चेक किसी विशेष सेक्शन में 3 दिनों या न्यूनतम 24 घंटे के लिए सभी ट्रेनों में किया जाता है। प्रत्येक कोच में टिकट चेकिंग स्टाफ तैनात किया जाता है।

चेक के बाद रिपोर्ट में निम्न विवरण होते हैं –
a. कुल लगाए गए स्टाफ की संख्या
b. जाँची गई ट्रेनों की संख्या
c. बिना टिकट पाए गए यात्रियों की संख्या
d. चेक के दौरान वसूली गई कुल राशि
e. न्यायालय द्वारा वसूली गई राशि
f. न्यायालय द्वारा दंडित/कैद यात्रियों की संख्या
g. चेक वाले दिन, पिछले 3 दिनों तथा पिछले सप्ताह के समान दिनों की बुकिंग विंडो आय


2. सघन स्थल चेक (Concentrated Spot Check)

यह चेक किसी स्टेशन या विशेष स्थान पर अधिक संख्या में स्टाफ (टीसी स्टाफ, GRP, RPF) के साथ 24 घंटे के लिए किया जाता है। उस स्टेशन पर रुकने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों की जाँच की जाती है।

रिपोर्ट में विवरण –
a. कुल स्टाफ
b. कुल जाँची गई ट्रेनें
c. बिना टिकट यात्रियों की संख्या
d. कुल वसूली
e. कोर्ट से वसूली
f. कोर्ट द्वारा दंडित यात्रियों की संख्या
g. बुकिंग विंडो आय (आज, पिछले 3 दिन, पिछले सप्ताह के समान दिन)

👉 यदि बिना टिकट या अनियमित यात्रा का प्रतिशत 3% से अधिक हो जाता है, तो उस स्थान को Bad Spot घोषित किया जाता है। इसके लिए पहले तीन समान चेक करना अनिवार्य है।


3. कर्मचारी प्रतिस्थापन चेक (Employee Replacement Check)

यह चेक किसी स्टेशन के टिकट चेकिंग स्टाफ की कार्य-क्षमता जाँचने के लिए किया जाता है। यह डिवीजन के दो स्टेशनों के बीच किया जाता है।
यदि स्टाफ निर्धारित आय लक्ष्य प्राप्त नहीं करता, तो यह चेक किया जाता है।
इसी प्रकार Inter-Division Check भी किया जाता है।


4. मजिस्ट्रेट चेक (Magistrate Check)

यह चेक मजिस्ट्रेट की सहायता से किया जाता है ताकि बिना टिकट यात्रा पर कानूनी कार्यवाही तुरंत की जा सके।
पकड़े गए यात्रियों का मौके पर ही निपटारा किया जाता है।
चेक के बाद विस्तृत रिपोर्ट DCM को दी जाती है तथा एक प्रति मजिस्ट्रेट को भी दी जाती है।


5. फोर्ट्रेस चेक (Fortress Check)

इस चेक में पूरे स्टेशन को इस प्रकार सील कर दिया जाता है कि यात्री केवल अधिकृत गेटों से ही बाहर निकल सकें।
इसमें पर्याप्त TC स्टाफ, GRP, RPF एवं वालंटियर्स लगाए जाते हैं।
रिपोर्ट के आधार पर अनधिकृत प्रवेश द्वार बंद किए जाते हैं तथा स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाती है।


6. एम्बुश चेक (Ambush Check)

यह चेक अलार्म चेन पुलिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाता है।
टीसी स्टाफ, GRP, RPF व अन्य रेलवे कर्मचारी सिविल ड्रेस में तैनात रहते हैं।
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत दोषियों पर कार्रवाई की जाती है।


7. रोड से सरप्राइज चेक (Surprise Check by Road)

जहाँ बिना टिकट यात्रा या स्टाफ की मिलीभगत की आशंका होती है, वहाँ टिकट चेकिंग स्टाफ, RPF, GRP को सड़क मार्ग से भेजकर अचानक चेक किया जाता है।
इस चेक की योजना पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।


8. मिड-सेक्शन चेक (Mid-Section Check)

यह एक अचानक किया गया चेक होता है, जिसे मुख्यालय की टिकट चेकिंग स्क्वाड करती है।
चलती ट्रेन में मौजूद TTE/कंडक्टर को हटाकर पुनः जाँच की जाती है।
अनियमितता पाए जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।


9. व्यापक परिचालन चेक (Massive Operational Checks)

यह चेक 80 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 से 6 दिनों तक किया जाता है।

इसमें शामिल चेक –
a. चलती ट्रेनों में चेक
b. स्पॉट चेक
c. रोड चेक
d. एम्बुश चेक
e. मजिस्ट्रेट चेक

👉 रेलवे अधिनियम 1989 के मामलों के निपटारे हेतु 2–3 मजिस्ट्रेट की सेवाएँ ली जाती हैं।
👉 क्षेत्र में चेक के प्रभाव को दिखाने हेतु बुकिंग विंडो की आय दर्ज की जाती है।

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