Coaching & Passenger Parcel / Luggage

1. पार्सल की डिलीवरी (Delivery of Parcels)

  1. पार्सल डिलीवरी के लिए Parcel Way Bill (PWB) की Receipt Foil प्रस्तुत करनी होगी।

  2. Railway कर्मचारी RR की जाँच करेंगे और Guard Foil से मिलान करेंगे।

  3. पार्सल की गिनती और विवरण Destination Station पर Guard Foil के अनुसार किया जाएगा।

  4. अगर पार्सल क्षतिग्रस्त या कम पाए जाएँ, तो Parcel Summary और Guard Foil में नोट दर्ज होगा।

  5. क्षतिग्रस्त पैकेज को RPF की उपस्थिति में दोबारा तौला या खोला जाएगा; DDPC या DD Wire जारी किया जाएगा।

  6. Delivery Book में Entry की जाएगी: Unloading Date, Consigner/Consignee का नाम, विवरण, Demurrage/Wharfage आदि।

  7. यदि Guard Foil उपलब्ध नहीं है, तो Memo Delivery Book पर विवरण दर्ज किया जाएगा।

  8. सभी बकाया शुल्क जमा करने के बाद ही पार्सल दिया जाएगा।

  9. Receipt और Guard Foil में अंतर होने पर, Booking Station से विवरण लिया जाएगा।

  10. RR जमा करके और Consignee का हस्ताक्षर लेने के बाद पार्सल पार्टी को दिया जाएगा।


2. Memo Delivery (मेमो डिलीवरी)

  1. Perishable Goods के लिए, अगर Guard Foil उपलब्ध नहीं है और पार्टी डिलीवरी मांगती है, तो Memo Delivery दी जाएगी।

  2. कीमत Market Rate के अनुसार ली जाएगी।

  3. Money Receipt पार्टी को जारी की जाएगी।

  4. RR और Money Receipt प्रस्तुत करने पर राशि वापस की जाएगी।

  5. Money Receipt की वैधता 3 साल है।


3. Partial Delivery (आंशिक डिलीवरी)

  • Section 82 of Railway Act के अनुसार आंशिक डिलीवरी दी जाती है।

  • Partial consignment को reweigh किया जाएगा और DD Message जारी किया जाएगा।

  • Delivery के समय RR जमा करना और सभी शुल्क चुकाना आवश्यक है।

  • बाकी पैकेज के लिए Partial Delivery Certificate (PDC) जारी किया जाएगा।

  • शेष पार्सल प्राप्त होने पर PDC जमा करके Delivery दी जाएगी।


4. Open Delivery (खुली डिलीवरी)

खुली डिलीवरी तब दी जाती है जब:
a. पैकेज टूटा हुआ हो
b. पैकेज क्षतिग्रस्त हो
c. पैकेज फटा हुआ हो
d. पैकेज ढीला हो
e. आंशिक डिलीवरी के समय

नियम और प्रक्रिया:

  1. Railway Act Section 81 के अनुसार अनुमति है।

  2. Commercial Inspector / Station Master द्वारा दी जाती है; Monetary Limit से अधिक होने पर Competent Officer।

  3. RPF की उपस्थिति अनिवार्य

  4. क्षतिग्रस्त पैकेज दोबारा तौला जाएगा और Reweighment Register में दर्ज किया जाएगा।

  5. पैकेज खोलने के बाद, Packing और Internal Condition की जांच की जाएगी।

  6. Missing / Misdeclared सामान पर Penalty लगेगी।

  7. Invoice (Beejuck) के अनुसार वस्तु की स्थिति की जांच की जाएगी।

  8. Open Delivery Report तैयार की जाएगी।


5. Assessment Delivery (मूल्यांकन डिलीवरी)
  • निम्नलिखित स्थिति में दी जाती है:
    a. पैकेज पानी से क्षतिग्रस्त
    b. पैकेज रंग/रंगीन पदार्थ से क्षतिग्रस्त
    c. पैकेज किसी तरल पदार्थ से क्षतिग्रस्त

प्रक्रिया:

  1. पार्टी आवेदन देती है, Damage का अनुमान बताती है।

  2. Damaged Goods reweigh किए जाते हैं और Reweighment Register में दर्ज।

  3. Goods Damage के अनुसार Lots में विभाजित।

  4. Assessment Delivery Percentage Basis पर दी जाएगी।

  5. Railway Receipt पर कोई भी Remark ध्यान में लिया जाएगा।

  6. Mechanical सामान के लिए संबंधित विभाग की सहायता।

  7. Assessment Delivery Report तैयार होगी:

    • Party

    • Claims Department

    • Record

नोट: Stations पर जहां CCI का पद नहीं है, वहां Station Master द्वारा Delivery दी जाएगी।

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