महिला यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएँ

(IRCA Coaching Tariff No. 26, Part-I, Vol-I, Rule-241)



  1. धारा 58 के अनुसार, प्रत्येक ट्रेन में एक द्वितीय श्रेणी (II Class) कोच महिला यात्रियों के लिए आरक्षित रहता है, जिसमें केवल महिलाएँ एवं 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही यात्रा कर सकते हैं।

  2. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के लिए पृथक प्रतीक्षालय (Ladies Waiting Room) उपलब्ध कराए जाते हैं।

  3. महिला यात्रियों के लिए अलग आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

  4. 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को लोअर बर्थ (निचली बर्थ) आवंटित की जाती है।

  5. गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर लोअर बर्थ देने में प्राथमिकता दी जाती है।

  6. मुंबई उपनगरीय खंड में महिलाओं के लिए विशेष लेडीज़ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं तथा सभी ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग कोच निर्धारित होते हैं।

  7. धारा 139 के अनुसार, यदि कोई महिला यात्री बिना टिकट या अनियमित टिकट के साथ पाई जाती है और वह शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हो या भुगतान से इंकार करे, तो

    • दिन के समय उसे केवल प्रारंभिक स्टेशन, गंतव्य स्टेशन या जिला मुख्यालय स्टेशन पर ही उतारा जाएगा।

    • रात्रि के समय महिला यात्री को उतारा नहीं जाएगा।

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