Coaching & Passenger
Passenger Facilities & Amenities
गार्ड प्रमाणपत्र (Guard Certificate – G.C.)
धारा 55/1
इस धारा के अनुसार, रेल यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री के पास उचित टिकट या पास होना अनिवार्य है।
धारा 55/2
इस धारा के अनुसार, यदि कोई यात्री किसी कारणवश टिकट नहीं खरीद पाता है, तो अधिकृत रेलवे कर्मचारी उसे बिना टिकट यात्रा प्रारंभ करने की अनुमति दे सकता है, इस शर्त पर कि यात्री मांग किए जाने पर तुरंत किराया अदा करेगा।
ऐसी स्थिति में जो प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, उसे गार्ड प्रमाणपत्र (Guard Certificate) कहा जाता है।
जिन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट जारी किए जाते हैं, वहाँ वैध प्लेटफॉर्म टिकट प्रस्तुत करने पर ही G.C. जारी किया जाएगा।
गार्ड प्रमाणपत्र का प्रपत्र संख्या COM.164 B है।

गार्ड प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत रेलवे कर्मचारी
यात्री ट्रेनों के गार्ड
TTE / कंडक्टर
महत्वपूर्ण स्टेशनों के हेड टिकट कलेक्टर (Hd. TC)
गार्ड प्रमाणपत्र की संरचना
गार्ड प्रमाणपत्र एक क्रमांकित (Serial Numbered) बुक होता है।
प्रत्येक क्रमांक के तीन फॉयल (प्रतियां) होती हैं:
रिकॉर्ड फॉयल
यात्री / TTE फॉयल
लेखा (Accounts) फॉयल
यात्री फॉयल TTE को दी जाती है, जिसके आधार पर EFR जारी किया जाता है।
EFR नंबर गार्ड प्रमाणपत्र की तीनों फॉयलों पर लिखा जाता है।
Accounts फॉयल माह के अंत में लेखा कार्यालय भेजी जाती है।
गार्ड प्रमाणपत्र निम्न परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है
यात्री द्वारा दिए गए कारणों से संतुष्ट होकर बिना टिकट यात्रा प्रारंभ करने हेतु
निम्न श्रेणी के टिकट पर उच्च श्रेणी में यात्रा करने के लिए
साधारण ट्रेन के टिकट पर मेल / एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने के लिए
गंतव्य स्टेशन से आगे यात्रा बढ़ाने के लिए
ठहराव स्टेशनों पर मुफ्त सीमा से अधिक सामान बुक करने के लिए
बिना बदले गए सैन्य वारंट (IAFT-1707, 1752, 1720A, 1728, 1736 आदि) के मामलों में
जब उच्च श्रेणी का टिकट धारक मजबूरी में निम्न श्रेणी में यात्रा करता है
पुष्ट आरक्षण होने पर, यदि कुछ यात्री यात्रा नहीं करते हैं
पशुओं (Live Stock) के परिवहन के लिए
मार्ग में AC फेल होने की स्थिति में
AC श्रेणियों में बेडरोल उपलब्ध न कराए जाने पर
गार्ड प्रमाणपत्र निम्न परिस्थितियों में जारी नहीं किया जाएगा
मुंबई उपनगरीय सेक्शन में
ब्रांच लाइनों पर
PTO के बदले में
रियायती आदेशों (Concession Orders) के स्थान पर
बिना बुक किए या आंशिक रूप से बुक किए गए सामान के लिए
(अपवाद: ठहराव स्टेशनों का सामान)
Related Post
Produce Vendor ticket (PVT)
Coaching & Passenger.Tickets & Its Types उत्पाद विक्रेता टिकट (Produce Vendor Ticket – PVT) उत्पाद विक्रेता टिकट (PVT) मुंबई उपनगरीय
GDCE EXAM
Exam Papers GDCE EXAM PAPERS GDCE (General Departmental Competitive Examination) GDCE का पूरा नाम General Departmental Competitive Examination है।यह परीक्षा
Parcel scales.
Coaching & Passenger Parcel / Luggage पार्सल स्केल (Parcel Scales) परिभाषा वे सभी वस्तुएँ जिन्हें यात्री गाड़ियों (Passenger Trains) या
Demurrage Charge
Coaching & Passenger Parcel / Luggage डेमरेज शुल्क (Demurrage Charge) – सामान्य नियम दर: डेमरेज शुल्क प्रति वाहन ₹150/- प्रति
Rules for change in Reservation or railway privilege pass (Eng / Hindi)
Coaching Concession रेलवे पासों पर आरक्षण परिवर्तन के सामान्य नियम (General Rules for Change in Reservation on Railway Passes) 1.
2. Indian Railway Establishment Manual (IREM)
Study MaterialOfficial’s Books & Manuals 2. Indian Railway Establishment Manual (IREM) (भारतीय रेल स्थापना नियमावली) Indian Railway Establishment Manual (IREM)
