ब्रेक जर्नी नियम

(IRCA Coaching Tariff No. 26, Part-1, Vol-I, Rule-219)

  1. ब्रेक जर्नी की सुविधा तभी मिलेगी जब यात्री के पास 500 किमी से अधिक दूरी का टिकट हो।

  2. पहली ब्रेक जर्नी तभी ली जा सकती है जब यात्री कम से कम 500 किमी की यात्रा पूरी कर चुका हो।

  3. 1000 किमी तक की दूरी वाले टिकट पर केवल एक ब्रेक जर्नी की अनुमति है।

  4. 1000 किमी से अधिक दूरी वाले टिकट पर दो ब्रेक जर्नी की अनुमति है।

  5. एक ब्रेक जर्नी की अधिकतम अवधि 2 दिन होगी, जिसमें आगमन (Arrival) और प्रस्थान (Departure) का दिन शामिल नहीं होगा।

  6. यात्रा रोकते समय तथा पुनः यात्रा प्रारंभ करते समय उचित एंडोर्समेंट (Endorsement) कराना अनिवार्य है।
    बिना एंडोर्समेंट के यात्रा करते पाए जाने पर यात्री को बिना टिकट यात्री माना जाएगा।

  7. PTO टिकट धारकों को पूर्ण किराया देने वाला यात्री माना जाएगा और उन पर सभी ब्रेक जर्नी नियम लागू होंगे।

  8. ब्रेक जर्नी नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:

    • रेलवे फ्री पास धारक

    • इंडरेल (Indrail) टिकट धारक

    • सर्कुलर जर्नी टिकट धारक

    • सीजन टिकट धारक

  9. रेलवे फ्री पास धारक केवल पास पर अंकित स्टेशनों पर ही ब्रेक जर्नी का लाभ ले सकते हैं।

  10. सर्कुलर जर्नी टिकट पर अधिकतम 8 ब्रेक जर्नी की अनुमति है।

  11. किसी मार्ग के जंक्शन स्टेशन पर 24 घंटे से कम समय के लिए कनेक्टिंग ट्रेन की प्रतीक्षा को ब्रेक जर्नी नहीं माना जाएगा।

  12. ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है:

  • सभी ट्रेनों की ऊपरी श्रेणियों (Upper Classes) में

  • राजधानी / शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में

  • विशेष परिस्थितियों में जारी रियायती टिकटों पर

  1. आरक्षित टिकट पर ब्रेक जर्नी लेने वाले यात्री को आरक्षण प्रपत्र (Reservation Form) में उन स्टेशनों का नाम लिखना होगा जहाँ वह ब्रेक जर्नी लेना चाहता है, ताकि आरक्षण उसी स्टेशन तक दिया जा सके।

  2. गरीब रथ ट्रेनों में ब्रेक जर्नी की अनुमति है, बशर्ते आगे की यात्रा भी गरीब रथ ट्रेन से ही की जाए।

  3. उपनगरीय (Suburban) टिकटों पर ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है।

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