Coaching General

08.Indian Rilway Conference Association (IRCA)

भारतीय रेल सम्मेलन

भारतीय रेल सम्मेलन की स्थापना 1903 में की गयी। यह सभी रेलो का संगठन है जो देश मे क्षेत्रीय रेलो के बीच नियम बनाने एवम उत्तरदायित्त्व तय करने का काम करता है उसी प्रकार से आंतरराष्ट्रिय यातायात के लिये नियम बनाने का काम करते है।

मुख्य कार्यः-

(i) एक क्षेत्रीय रेल्वे से दुसरे क्षेत्रिय रेलवे को बुक किये गये यातायात के लिये नियम बनाना,

(ii) नियम पुस्तक छापना, प्रकाशित करना और क्षेत्रिय रेल्वे के बीच वितरित करना |

(iii) वैगन अदला बदली के स्थान पर निष्पक्ष रुप से चलस्टाक का परिक्षण करना ।

(iv) ब्रॉड गेज और मीटर गेज में काम करने के लिए पूल्ड वैगन बनाना

इस शाखा के अंतर्गत एक वाणिज्य समिती कार्य करती है। सभी रेल्वे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक इस समिति के सदस्य होते है. इसका कार्य निम्नप्रकार से है.

(i) वर्गीकरन तथा पुनवर्गीकरण के संबंध मे दिये गये सुझाव पर विचार विमर्श करना.

(ii) पैकिंग शर्त या दरों में परिवर्तन के बारे मे तथा नियमो के सरल बनाने सम्बंधित विषयोपर विचार विमर्श करना तथा अपने सुझाव देना ।

 

Parcel cash book

Coaching & Passenger Parcel / Luggage पार्सल कैश बुक (Parcel Cash Book) पार्सल कैश बुक स्टेशन पर रखी जाने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें एक दिन में जारी किए गए सभी पार्सल वे-बिल (PWB) की प्रविष्टियाँ क्रमवार की जाती हैं।यदि कोई पार्सल वे-बिल रद्द भी कर दिया गया हो, तब भी उसकी प्रविष्टि इस पुस्तक में “Cancelled” (रद्द) टिप्पणी के साथ की जाती है। यह पुस्तक स्थानीय (Local) तथा विदेशी (Foreign) यातायात के लिए अलग-अलग रखी जाती है।इस पुस्तक के योग (Totals) के आधार पर DTC के भाग-III में प्रविष्टि की जाती है। यह पुस्तक कार्बन प्रक्रिया द्वारा

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Indian Railway Conference Association (IRCA) (Eng / Hindi)

Coaching General 08.Indian Rilway Conference Association (IRCA) भारतीय रेल सम्मेलन भारतीय रेल सम्मेलन की स्थापना 1903 में की गयी। यह सभी रेलो का संगठन है जो देश मे क्षेत्रीय रेलो के बीच नियम बनाने एवम उत्तरदायित्त्व तय करने का काम करता है उसी प्रकार से आंतरराष्ट्रिय यातायात के लिये नियम बनाने का काम करते है। मुख्य कार्यः- (i) एक क्षेत्रीय रेल्वे से दुसरे क्षेत्रिय रेलवे को बुक किये गये यातायात के लिये नियम बनाना, (ii) नियम पुस्तक छापना, प्रकाशित करना और क्षेत्रिय रेल्वे के बीच वितरित करना | (iii) वैगन अदला बदली के स्थान पर निष्पक्ष रुप से चलस्टाक

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8. आधिकारिक भाषा नियम 1976, 12 नियम:-

Study Material Rajbhasha(राजभाषा) 8. आधिकारिक भाषा नियम 1976, 12 नियम:-   (1) संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। (2) परिभाषाएँ। (3) राज्यों आदि तथा केंद्र सरकार के कार्यालयों के अलावा अन्य कार्यालयों के साथ पत्राचार:- (i) केंद्र सरकार के कार्यालय से ‘ए’ जोन राज्य या व्यक्ति को भेजे गए संचार, अपवाद मामलों को छोड़कर, हिंदी में होंगे। यदि किसी को अंग्रेजी में कोई संदेश भेजा जाता है, तो उसके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाना चाहिए। (ii) केंद्र सरकार के कार्यालय से ‘बी’ जोन राज्य को भेजे जाने वाले संचार सामान्यतः हिंदी में होंगे; यदि इसे अंग्रेजी में भेजा जाता है, तो

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अस्पताल अवकाश

Leave Rules अस्पताली अवकाश (Hospital Leave) यह अवकाश ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के रेलवे कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों कोबीमारी या चोट के कारण दिया जाता है, जब कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना के कारणचिकित्सालय में भर्ती होना पड़े। सामान्यतः एक बार में 24 माह तक का अस्पताल अवकाश दिया जाता है।महाप्रबंधक (GM) 24 माह से अधिक का अवकाश भी स्वीकृत कर सकते हैं। इस अवकाश की अवधि में— प्रथम 120 दिन : पूरा वेतन देय होता है। इसके बाद की अवधि : आधा वेतन देय होता है। यह अवकाश कर्मचारी के अवकाश खाते से डेबिट

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11. राजभाषा नीति से संबंधित प्रमुख निर्देश:-

Study Material Rajbhasha(राजभाषा) 11. राजभाषा नीति से संबंधित प्रमुख निर्देश:- (i) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक या दोनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, सरकारी दस्तावेज, अनुबंध, समझौते, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए। हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगा। (ii) अधीनस्थ सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं में, उम्मीदवारों को अनिवार्य अंग्रेजी पेपर के अलावा अन्य

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चाइल्ड एडॉप्शन लीव

Leave Rules बाल दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) जिन महिला कर्मचारियों के एक से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं, उन्हें एक वर्ष तक की आयु के बच्चे को गोद लेने पर तथा बच्चे की देखभाल के लिए 135 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। अवकाश की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है— यदि दत्तक ग्रहण की तिथि पर बच्चे की आयु एक माह से कम है, तो 1 वर्ष के अवकाश की अनुमति दी जाएगी। यदि दत्तक ग्रहण की तिथि पर बच्चे की आयु 6 माह या अधिक तथा 7 माह से कम है, तो 6

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