रियायत के सामान्य नियम

(IRCA Coaching Tariff No. 25 | PI-VII | Rule-101)

  1. एक समय में एक व्यक्ति को केवल एक ही प्रकार की रियायत दी जाएगी।
    अपवाद – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी।

  2. रियायत केवल मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों के किराये में दी जाएगी।

  3. रियायत केवल मूल किराये पर लागू होगी,
    आरक्षण शुल्क, अनुपूरक प्रभार आदि पर रियायत नहीं मिलेगी।

  4. रियायती टिकट सामान्यतः निकटतम मार्ग से जारी किया जाएगा।
    लंबे मार्ग से टिकट निम्न परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है:

    • (a) यदि लंबे मार्ग की दूरी निकटतम मार्ग से 15% तक अधिक हो।

    • (b) यदि लंबे मार्ग से यात्रा में कम समय लगता हो।

  5. रियायती टिकट धारक को उसी मार्ग से यात्रा करनी होगी जिसके लिए टिकट जारी किया गया है।
    अन्य मार्ग से यात्रा करने पर बिना टिकट यात्री मानकर प्रभार लिया जाएगा।

  6. यदि वापसी यात्रा हेतु रियायती टिकट जारी किया गया है, तो
    आगमन एवं वापसी दोनों यात्राएँ उसी मार्ग से करनी होंगी।

  7. रियायती टिकट को उच्च श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता
    अपवाद – प्रथम श्रेणी में रियायत प्राप्त यात्री,
    वातानुकूलित शयनयान श्रेणी में किराये का अंतर देकर यात्रा कर सकते हैं।

  8. रियायती पत्र जिस व्यक्ति के नाम से जारी किया गया है,
    केवल वही व्यक्ति उस पर यात्रा कर सकता है।

  9. मध्य रेलवे के C.P. खंडों
    (मुर्तिजापुर–अचलपुर, मुर्तिजापुर–यवतमाल, पुलगाँव–आर्वी)
    पर रियायत नहीं दी जाएगी।
    अपवाद – वरिष्ठ नागरिक।

  10. मध्य रेलवे के नेरल–माथेरान खंड पर भी रियायत नहीं दी जाएगी।

  11. विशेष परिस्थितियों में जारी रियायती टिकट पर
    यात्रा विराम (Break Journey) की अनुमति नहीं है।
    यदि यात्रा व्यय केंद्र/राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम वहन करते हैं,
    तो रियायत नहीं दी जाएगी।
    अपवाद – केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित खेल प्रतियोगिताएँ।

  12. रियायत देते समय:

    • रियायत का प्रतिशत पहले निर्धारित किया जाएगा।

    • मूल किराया न्यूनतम से कम नहीं होगा,
      परंतु रियायत के बाद कम हो सकता है।

    • रियायत का प्रतिशत यात्री और परिचारक दोनों के लिए समान होगा।
      अपवाद – कैंसर रोगी।

  13. जहाँ आवश्यक हो, मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

  14. यदि रियायत का लाभ लेने वाले यात्री की आयु 5 वर्ष से कम है,
    तो वह मुफ़्त यात्रा करेगा और परिचारक को नियमानुसार रियायत मिलेगी।


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