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YTSK – यात्री टिकट सुविधा केंद्र

YTSK वह UTS-cum-PRS केंद्र है, जिसे PPP (Public Private Partnership – सार्वजनिक-निजी भागीदारी) के अंतर्गत स्थापित किया जाता है।
1. पात्रता (Eligibility):

i. ऐसे सभी अधिकृत रेल टिकट एजेंट, जिनके पास कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।
ii. आवेदक का रेलवे परिसर के बाहर सुसज्जित कार्यालय होना चाहिए।
iii. आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।
iv. पूर्व में आवेदक का लाइसेंस रेलवे द्वारा रद्द नहीं किया गया हो।
v. PAN कार्ड तथा पिछले 3 वर्षों के आयकर रिटर्न (IT Returns) की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।
2. आवेदन की जाँच:

आवेदनों की जाँच तीन JAG (Junior Administrative Grade) अधिकारियों की समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें—
1 वाणिज्य (Commerce)
1 वित्त (Finance)
1 अन्य विभाग का अधिकारी शामिल होगा।
3. अन्य शर्तें (Other Conditions):

i. सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रख-रखाव, नॉन-टिकटिंग स्टेशनरी एवं ऑपरेशन स्टाफ आदि का पूरा खर्च लाइसेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।
ii. लाइसेंसी को दो डेटा / संचार चैनल किराए पर लेने होंगे।
iii. प्रति टर्मिनल ₹1.6 लाख सिस्टम एक्सेस चार्ज रेलवे को देना होगा।
iv. टिकट रोल निःशुल्क दिया जाएगा, परंतु टिकट खोने पर सामान्य नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
4. कार्य समय (Time of Work):

सामान्य आरक्षण (General Reservation):
08:30 से 22:00 (रविवार को छोड़कर)
08:30 से 20:00 (रविवार को)
तत्काल बुकिंग (Tatkal):
उच्च श्रेणी: 10:30 बजे से
निम्न श्रेणी: 11:30 बजे से
5. शुल्क एवं जमा राशि:

पंजीकरण शुल्क (Registration Fee):
आवंटन के बाद ₹5 लाख (अप्रतिदेय / Non-Refundable)
अमानत धन (Earnest Money):
₹2 लाख प्रति पोर्ट
अधिकतम ₹5 लाख
अग्रिम जमा (Advance Deposit):
न्यूनतम ₹5 लाख प्रति काउंटर
₹4.5 लाख तक के टिकट जारी किए जा सकते हैं
अधिकतम जमा सीमा ₹1 करोड़
लाइसेंस शुल्क (License Fee):
₹5000 प्रति काउंटर प्रति वर्ष
6. अवधि (Duration):
लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष होगी।
संतोषजनक प्रदर्शन पर इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
7. सेवा शुल्क / कमीशन (Service Charges):

द्वितीय श्रेणी एवं स्लीपर श्रेणी: ₹30 प्रति यात्री
अन्य श्रेणियाँ: ₹40 प्रति यात्री
रद्दीकरण पर उपरोक्त शुल्क का 50% लिया जाएगा।
UTS टिकट पर ₹1 प्रति यात्री सेवा शुल्क।
8. राजस्व साझेदारी (Revenue Sharing):
UTS टिकटों पर कोई राजस्व साझेदारी नहीं होगी।
आरक्षित टिकटों पर लाइसेंसी द्वारा लिए गए सेवा शुल्क का 25% रेलवे खाते में जमा किया जाएगा।

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