Coaching General
02. Public relation – Objective functions and committees (Eng / Hindi)
जनसंपर्क – भारतीय रेल एक वाणिज्य संस्था है। प्रत्येक वाणिज्य संस्था के लिये जनता के साथ संपर्क बनाये रखना आवश्यक होता है। जनसंपर्क के अतर्गत जनता के साथ अच्छे संपर्क बनाये रखना, जनता की समस्याओ को प्रशासन के समक्ष रखना तथा रेल प्रशासन द्दारा दी जाने वाली सुख – सुविधा ओ के बारे में जनता को अवगत कराना आदि शामिल हैं
जनसंपर्क के मुख्य उद्देश्य :
1. जनता के साथ अच्छे संपर्क स्थापित करना।
2. जनता का विश्वास प्राप्त करना।
3. रेल की छवि जनता में उज्वल करना।
जनसंपर्क संगठन –
यह संगठन क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ट उप – महाप्रबंधक के अंर्तगत कार्य करता है। इनकी सहायता के लिये मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी होते है। मंडल स्तर पर अह कार्य वाणिज्य विभाग क्यारा देखा जाता है।
संगठन के मुख्य कार्य
- व्यापक रुप से जनता में यात्री सुविधाओ के बारे में प्रचार करना।
- समय सारिणी में परिवर्तन के बारे में प्रचार करना।
- जनता से प्राप्त शिकायतों से संबंधित अधिकारी को अवगत कराना।
- समाचार पत्रों में छपी गलत खबरों का खंडन करना।
- वाणिज्य प्रचार के माध्यम से आय प्राप्त करना ।
जनसंपर्क बनाये रखने के लिये विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की गई है,जो निम्नलिखित है।
- राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद
- क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
- मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
- स्टेशन सलाहकार समिति।
- उपनगरिय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
- रेल उपभोक्ता सुख – सुविधा समिति
- टाइम टेबल समिति

राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद
1. अध्यक्ष. – रेलमंत्री2. सचिव – निदेशक वाणिज्य यातायात(सामान्य)3. कार्यकाल .- 2 वर्ष4. बैठक. – वर्ष में दो बार5. भत्ते- निर्धारित दर से व मानार्थ पास।6. सदस्य
- अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य
- सचिव – वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति तथा सहकार, उधोग, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- लोकसभा के 0 सदस्य
- राज्यसभा के 5 सदस्य
- प्रत्येक क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से एक सदस्य
- चेंबर ऑफ कामर्स के दो सदस्य
- कृषि संगठन से एक सदस्य
- उधोग संगठन से एक सदस्य
- दो सदस्थ – सेवानिवृत्त रेल अधिकारी (महाप्रबंधक / रेलवे बोर्ड के सदस्य)
7. कार्य :-
- यात्रियों को दी जानेवाली सेवाओं और सुविधाओ मे वृध्दी की मांग करना।
- नये स्टेशन बनाने की माँग करना।
- गेज परिवर्तन की माँग करना।.
- रेल लाइन बढाने की माँग करना.
- गाड़ियों की गति बढाने के संबंध में विचार विमर्श करना।
- खानपान सेवाओं में सुधार की माँग करना।
क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
अध्यक्ष. – महाप्रबंधकसचिव – महाप्रबंधक के सचिवकार्यकाल – 2 वर्षबैठक. – वर्ष में 3 बारभत्ते- निर्धारित दर से व मानार्थ पास।
सदस्यों की सूची :-उस क्षेत्रीय रेल में आने वाले सभी राज्यों के राज्य सरकार से एक सदस्य।उस क्षेत्रीय रेल में आने वाले सभी राज्यों के विधान सभा एवं विधानपरिषद से एक – एक सदस्य।पांच सदस्य चेंबर ऑफ कामर्स तथा व्यापार संगठन से।प्रत्येक मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से एक एक सदस्य।लोकसभा से 2 सदस्य व राज्यसभा के सदस्याकृषि और यात्री संगठन तथा सार्वनजिक क्षेत्र उपक्रम – प्रत्येक से दोसदस्याएक सदस्य उपभोक्ता संरक्षा संगठन से।9 प्रतिनीधि (8 रेल मंत्री ब्दारा तथा । महाप्रबंधक ब्दारा नामित )।
कार्य :-
- रेल उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सुविधा में सुधार व वृद्धी की माँग करना।
- खानपान सेवाओं में सुधार व वृद्धी की माँग करना।
- नये स्टेशन व साहाडिंग खोलने की माँग करना।
- खेड़ो के के विद्युतीकरण की मांग करना।
- समय सारणी में सुधार की माँग करना।
- जिन स्टेशनों पर कुली सेवा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर इसकी माँग करता।
- रेल प्रशासन को कामकाज के विषयमें पर अपने सुझाव देना
मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति 1. अध्यक्ष – मंडल रेल प्रबंधक2. सचिव – वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक /मंडल वाणिज्य प्रबंधक3. कार्यकाल – 2 वर्ष 4.बैठक – 3 माह में एक बार (वर्ष में कम से कम 3 बार)5.भत्ते – निर्धारित दर से व मानार्थ पास6 सदस्य :- a. 6 सदस्य महाप्रबंधक व्दारा नियुक्त जिसमे स्थानीय चेम्बर ऑफ कामर्स, व्यापारिक संगठन. उद्योग और कृषि संगठन से लिये जायेगे.b. महाप्रबन्धक के व्दारा नियुक्त दो प्रतिनिधि पंजीकृत यात्री संगठन से.c.9 प्रतिनिधि जिसमे से एक का नामांकन महाप्रबन्धक व्दारा किया जायेगा और 8 सदस्यों का नामांकन रेलमंत्री व्दारा किया जायेगा.d. उस मंडल में आने वाले सभी राज्यों के राज्य सरकार से एक सदस्य.e. उस मंडल में आने वाले सभी राज्यों के विधान सभा से एक – एक सदस्य f. उस मंडल में आने वाले संघ के मंत्री व्दारा और संसद सदस्य व्दारा एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा. (संसद सदस्य को इस समिति में सदस्य नही बनाया जाता है.g. एक प्रतिनिधि ग्राहक संरक्षण संगठन से.h. एक सदस्य अपंगो के संगठन से.
7. कार्य :- a. राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद और क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति दिये गये संदर्भो पर विचार विमर्श करना.b. रेल उपभोक्ताओ को दी जाने वाली सेवा व सुविधाओ में सुधार की मांग करनाc. नये स्टेशन खोलने की मांग करना.d.समय सारणी में सुधार की मांग करना.
स्टेशन उपभोक्ता सलाहकार समिति
1. अध्यक्ष – वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक /मंडल वाणिज्य प्रबन्धक / सहा. वाणिज्य प्रबन्धक (स्टेशन के अनुसार)2. सचिव – स्टेशन प्रबंधक / मुख्य खंड वाणिज्य निरीक्षक 3.कार्यकाल – 2 वर्ष 4.बैठक – वर्ष में 4 बार 5.भत्ते – निर्धारित दर से और मानार्थ पास.6.सदस्य –
a. मंडल के स्थानीय चेम्बर ऑफ कॉमर्स, स्थानीय सहकारी समितियां और जनता के प्रतिनिधि इनकी संख्या 10 से ज्यादा नही होनी चाहिये.b. महाप्रबंधक के व्दारा नामित सदस्य जिनका संबंध वाणिज्य व उद्योग केंद्र से है.
कार्य :- a. स्टेशन की सेवा व सुविधा में सुधार की मांग करना.b. रेल उपभोक्ताओ के लिये अधिक से अधिक सेवाओ की मांग करना.c. रेल उपभोक्ताओ की कठिनाईयो से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना व सुझाव देना.
उपनगरीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
1. अध्यक्ष – मुख्य परिचालन प्रबंधक2. सचिव – उपमहाप्रबंधक 3.कार्यकाल – 2 वर्ष 4.बैठक – आवश्यकतानुसार 5.भत्ते – निर्धारित दर से व मानार्थ पास 6. सदस्य a. एक सदस्य नगर से (अधिकतम 2 सदस्य )b. एक सदस्य मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से जो उस मंडल की जिसके अंतर्गत वह स्टेशन है c. एक सदस्य क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से.d.चार सदस्य उपनगरीय यात्री संगठन से लिये जाते है.e. एक सदस्य जी.एम. व्दारा नामित जो एक महिला सदस्य होगी जो लोकसभा या विधानसभा/ विधानपरिषद की सदस्य है.f. इनके अतिरिक्त चार सदस्य रेल मंत्री व्दारा नामित एक सदस्य लोकसभ संसदीय कार्य मंत्रालय व्दारा नामित
टाइम टेबल समिति 1. अध्यक्ष – मुख्य परिचालन प्रबंधक2. सचिव – महाप्रबन्धक व्दारा नामित 3.कार्यकाल – 2 वर्ष 4.बैठक – आवश्यकतानुसार 5. भत्ते – निर्धारित दर से नियमानुसार
6. सदस्य – a. एक सदस्य प्रत्येक मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति से b. तीन सदस्य पंजीकृत यात्री संगठन से.c. एक सदस्य जी एम व्दारा नामित.d. एक सदस्य राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद से जो क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति का भी सदस्य है.
Jan Sadharan Ticket Booking Sevak (जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक) (JTBS)
Coaching & PassengerAmenities & Services जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक (JTBS) JTBS को रेलवे प्रशासन द्वारा UTS प्रणाली के माध्यम से टिकट जारी करने के लिए नामित किया जाता है। मुख्य विशेषताएँ (Main Features): आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त
Railway Board Letter
Board Letters & CercularsRailway Board Letters Railway Board Letters Railway Board Letters वे आधिकारिक पत्र / निर्देश होते हैं, जो Railway Board द्वारानीति, प्रक्रिया, खरीद (Stores), वित्त, संचालन, निरीक्षण एवं प्रशासनिक मामलों परसमय-समय पर जारी किए जाते हैं। इन पत्रों में सामान्यतः निम्न जानकारी होती है: Letter No. Subject Date
Minimum fare / Inflated distance / Rounding off the fare / Telescopic Fare
1️⃣ Adjusted / Inflated Distance (समायोजित दूरी) Central Railway में Neral–Matheran सेक्शन की वास्तविक दूरी 21 km है,लेकिन अलग-अलग ट्रैफिक के अनुसार दूरी बढ़ाकर (Inflated) ली जाती है: Traffic Type Inflated Distance Passenger Traffic 126 km Luggage Traffic 63 km Parcels Traffic 147 km Goods Traffic 189 km 👉 नोट:
Public relation – Objective functions and committees (Eng / Hindi)
Coaching General 02. Public relation – Objective functions and committees (Eng / Hindi) जनसंपर्क – भारतीय रेल एक वाणिज्य संस्था है। प्रत्येक वाणिज्य संस्था के लिये जनता के साथ संपर्क बनाये रखना आवश्यक होता है। जनसंपर्क के अतर्गत जनता के साथ अच्छे संपर्क बनाये रखना, जनता की समस्याओ को प्रशासन के
Platform Ticket & Permit / Pass
Coaching & Passenger.Tickets & Its Types Platform Ticket (प्लेटफॉर्म टिकट) IRCA Coaching Tariff No. 26 Part-I Vol-I Rule No. 120.1 मुख्य नियम (Important Rules): प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य वयस्क एवं बच्चों दोनों के लिए ₹10/- है। प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता 2 घंटे तक होती है। प्लेटफॉर्म टिकट पर किसी भी
Battery Operated Car (BOC) & Wheel Chairs and Stretchers
Coaching & PassengerPassenger Facilities & Amenities Passenger Amenities Battery Operated Car (BOC) रेल मंत्रालय स्टेशन परिसर में बुजुर्ग एवं दिव्यांग यात्रियों की सहायता हेतु बैटरी ऑपरेटेड कार (BOC) के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन शुरू कर रहा है। यह सुविधा डेडिकेटेड मोबाइल ऐप, IRCTC ई-टिकटिंग वेबसाइट तथा 139 के माध्यम से
Booking of Registered Newspapers & Magazines (Eng / Hindi)
Coaching & Passenger Parcel / Luggage Booking of Registered Newspapers and Magazines (पंजीकृत समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं की बुकिंग) IRCA Coaching Tariff के अंतर्गत, पंजीकृत समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं की बुकिंग विशेष रियायती दर पर की जाती है। मुख्य नियम (Rules): Concessional Rateसभी Registered Newspapers एवं Magazines कोScale-“S” के 45% रियायती दर
Functions of Commercial Dept. (Hindi/ Eng)
Coaching General 01. वाणिज्य (Commercial) विभाग के कार्य – भारतीय रेल भारतीय रेल का वाणिज्य विभाग मुख्य रूप से राजस्व अर्जन, यात्री सेवाओं और व्यावसायिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: यात्री सेवाएँ टिकट बुकिंग व आरक्षण (PRS, UTS, ऑनलाइन/ऑफलाइन) यात्रियों को दी जाने
Duties & Responsibilities of TTE
Coaching & PassengerDuties & Responsibilities TTE (Travelling Ticket Examiner) के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ TTE को अपने पास उपलब्ध निजी नकद (Private Cash) की घोषणा करनी चाहिए। ट्रेन से यात्रा कर रहे सभी यात्रियों के टिकटों पर हस्ताक्षर करना या निप्पर लगाकर टिकट की सही जाँच करनी चाहिए। आरक्षित डिब्बों में
Disaster Management (आपदा प्रबंधन) & Golden Hour
Coaching General 13.Disaster Management (आपदा प्रबंधन) & Golden Hour आपदा प्रबंधन:- आपदा :- आपदा से तात्पर्य है, किसी अकस्मात होने वाली घटना या ऐसी अवस्था जो भविष्य में होने वाली दुर्घटना के परिणामों की ओर इंगित करता हो। यह एक ऐसी असंगत दुर्घटना है जिसके कारण मृत्यू, चोट, सामान का
11. Indian Railways Conference Association (IRCA) Goods Tariff
Study MaterialOfficial’s Books & Manuals 11. Indian Railways Conference Association (IRCA) – Goods Tariff (भारतीय रेल गुड्स टैरिफ) IRCA Goods Tariff भारतीय रेल में माल (Goods) यातायात से संबंधित भाड़ा, नियम, शर्तें, दायित्व एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करने वाला आधिकारिक टैरिफ है।यह टैरिफ रेलवे के सबसे बड़े राजस्व स्रोत –
CPA (Consumer Protection Act)
Coaching General 05.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम : उपभोक्ताओ को गैरकानूनी ढंग से वस्तु सेवा विक्रय करने वाले व्यापारियों से संरक्षण प्रदान करने के लिये यह अधिनियम बनाया गया है. उद्देश्य :- उपभोक्ताओ को सही दामो के बदले में ख़रीदे गये गलत वस्तु से होने वाली हानि से बचाना गैर कानूनी ढंग से
