Coaching & Passenger Parcel / Luggage

भारी वस्तुओं की बुकिंग (Booking of Bulky Articles)

IRCA कोचिंग टैरिफ सं. 25, भाग-I, खंड-III, नियम-504

  1. वह पैकेज जिसका वास्तविक वजन 100 किग्रा से अधिक हो
    या
    जिसका वास्तविक वजन 100 किग्रा से कम हो, लेकिन उसका आकार (माप) 100 × 100 × 70 सेमी से अधिक हो,
    उसे भारी वस्तु (Bulky Article) कहा जाता है।

  2. यदि पैकेज की किसी एक साइड का माप उपरोक्त निर्धारित माप से 10% तक अधिक हो तथा
    माप से निकाला गया वजन 100 किग्रा से कम हो, तो उसे भारी वस्तु नहीं माना जाएगा।
    परंतु यदि वजन 100 किग्रा से अधिक हो जाए, तो वह भारी वस्तु ही मानी जाएगी।

  3. ऐसी वस्तुओं पर कोई भी निःशुल्क छूट (Free Allowance) नहीं दी जाएगी तथा
    भाड़ा सामान्य दर से दोगुना (2 गुना) वसूला जाएगा।

  4. भारी वस्तुओं को केवल ब्रेक वैन (Brake Van) में ही ले जाया जाएगा।


पार्सल के रूप में स्वीकार न की जाने वाली वस्तुएँ

(Articles not accepted as Parcels)

  1. यूरेनियम (Uranium)

  2. यूरेनियम सांद्र (Uranium Concentrate)

  3. थोरियम (Thorium)

  4. थोरियम नाइट्रेट (Thorium Nitrate)

  5. थोरियम ऑक्साइड (Thorium Oxide)

  6. भारी पानी (Heavy Water) तथा अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ

  7. दुर्गंधयुक्त वस्तुएँ एवं गीली खालें
    (वन्य पशुओं की गीली खालें यदि मालिक के जोखिम पर वायुरुद्ध डिब्बों में सुरक्षित रूप से पैक हों, तो स्वीकार्य हैं)

  8. रेड टैरिफ में वर्णित अम्ल (Acids) एवं अन्य संक्षारक पदार्थ


पार्सल वे-बिल (Parcel Way Bill – PWB)
  1. Forwarding Note के आधार पर पार्सल बुकिंग के बाद पार्सल वे-बिल तैयार किया जाता है।

  2. यह स्थानीय (Local) तथा विदेशी (Foreign) यातायात के लिए अलग-अलग होता है।

  3. यह एक मूल्यवान लेखा पुस्तक (Money Value Book) है।

  4. इसके नंबर मशीन द्वारा मुद्रित होते हैं।

  5. प्रत्येक नंबर के चार फॉइल होते हैं:
    a) रिकॉर्ड फॉइल (Record)
    b) रसीद फॉइल (Receipt)
    c) लेखा फॉइल (Account)
    d) गार्ड फॉइल (Guard)

  6. पार्सल वे-बिल एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
    पार्सल से संबंधित किसी भी दावे (Claim) की स्थिति में इसे न्यायालय में वैधानिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

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