Coaching & Passenger Parcel / Luggage

सामान्य नियम, निःशुल्क भत्ता, लगेज का अधिकतम माप, लगेज के रूप में अस्वीकृत वस्तुएँ, निःशुल्क ले जाई जाने वाली वस्तुएँ

IRCA Coaching Tariff No. 26, Part-I, Vol-I, Rule No. 501 से 515

वे वस्तुएँ जो यात्रा के दौरान या यात्रा समाप्ति के तुरंत बाद आवश्यक हों तथा जिन्हें अन्य यात्रियों को असुविधा पहुँचाए बिना कोच में रखा जा सके, लगेज (Luggage) कहलाती हैं।


रेलवे की जिम्मेदारी (Railway’s Liability)

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 100 के अनुसार,
रेलवे प्रशासन लगेज की हानि या न पहुँचने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि—

  • लगेज को रेलवे कर्मचारी द्वारा बुक कर रसीद जारी न की गई हो, तथा

  • यात्री द्वारा अपने साथ ले जाए गए लगेज के मामले में यह सिद्ध न हो जाए कि हानि रेलवे प्रशासन या उसके कर्मचारियों की लापरवाही से हुई है।


लगेज बुकिंग के नियम (Rules for Booking of Luggage)
  1. यात्री के पास वैध टिकट या पास होना अनिवार्य है।

  2. यात्रा श्रेणी के अनुसार निःशुल्क भत्ता दिया जाएगा।

  3. यात्री दो प्रकार से लगेज बुक कर सकता है—

(a) यात्री डिब्बे (Passenger Compartment) में
  • अधिकतम अनुमत सीमा तक लगेज बुक किया जा सकता है।

  • निःशुल्क भत्ते के बाद शेष वजन पर “L” स्केल की 1.5 गुना दर से शुल्क लिया जाएगा।

  • न्यूनतम शुल्क – ₹30/-

  • न्यूनतम चार्जेबल दूरी – 50 किमी

  • न्यूनतम चार्जेबल वजन – 10 किग्रा

(b) ब्रेक वैन (Brake Van) में
  • ब्रेक वैन में लगेज बुक करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

  • शुल्क “L” स्केल के अनुसार लिया जाएगा (S-स्केल ट्रेनों को छोड़कर)।

  • यदि लगेज रेलवे रिस्क पर बुक किया गया है, तो निर्धारित स्केल की 1.5 गुना दर से शुल्क लिया जाएगा।

  1. नियमों के अनुसार फॉरवर्डिंग नोट भरना अनिवार्य है।

  2. यात्रा टिकट पर एंडोर्समेंट किया जाएगा।

  3. ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले लगेज बुक किया जाना चाहिए।

  4. लगेज बुकिंग पर 2% विकास अधिभार (Development Surcharge) लिया जाएगा।

  5. यात्री डिब्बे में केवल अनुमत सीमा तक ही लगेज ले जाने की अनुमति है, अधिक होने पर उसे ब्रेक वैन में ले जाया जाएगा।

  6. यदि पशुधन (Livestock) को रेलवे रिस्क पर ब्रेक वैन में बुक किया जाता है, तो “L” स्केल की 1.5 गुना दर से शुल्क लिया जाएगा।

  7. ब्रेक वैन में बुक किए गए लगेज पर निःशुल्क भत्ता नहीं मिलेगा और लगेज दर से शुल्क लिया जाएगा।
    यदि लगेज “S” स्केल नामित ट्रेनों में बुक किया गया है, तो शुल्क “S” स्केल से लिया जाएगा।
    न्यूनतम शुल्क ₹30/- होगा।

  8. अग्रिम आरक्षण वाले यात्री अपने लगेज को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान की तिथि को छोड़कर अधिकतम 24 घंटे पहले बुक करा सकते हैं।


लगेज पैकेज का अधिकतम माप एवं वजन

(a) यात्री डिब्बे में

(नियमों के अनुसार अनुमत सीमा लागू होगी)

(b) ब्रेक वैन में

(कोई अधिकतम सीमा नहीं)


लगेज के रूप में स्वीकार न की जाने वाली वस्तुएँ

IRCA Coaching Tariff No. 26, Part-I, Vol-I, Rule No. 505

  1. दुर्गंधयुक्त वस्तुएँ जैसे गीली खाल, चमड़ा आदि।
    अपवाद: मालिक के जोखिम पर वायुरोधी डिब्बे में पैक की गई गीली खाल स्वीकार की जा सकती है।

  2. खतरनाक, विस्फोटक एवं ज्वलनशील वस्तुएँ तथा खाली गैस सिलेंडर।
    अपवाद: सेफ्टी सिनेमा फिल्म, सेफ्टी कारतूस, बीमार यात्री के साथ छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर।
    खाली गैस सिलेंडर ब्रेक वैन में ले जाया जा सकता है, लेकिन यात्री डिब्बे में नहीं।

  3. तैलीय वस्तुएँ जैसे तेल, घी, पेंट आदि।
    अपवाद: 20 किग्रा तक घी, टिन में सुरक्षित पैक होने पर स्वीकार्य है।

  4. सूखी घास, सूखे पत्ते, रद्दी कागज।

  5. IRCA रेड टैरिफ में वर्णित अम्ल एवं अन्य संक्षारक पदार्थ।

  6. मृत मुर्गी या शिकार।


निःशुल्क ले जाई जाने वाली वस्तुएँ

IRCA Coaching Tariff No. 26, Part-I, Vol-I, Rule 514.2

निःशुल्क भत्ता, सीमांत भत्ता एवं डिब्बे में अनुमत अधिकतम वजन

नोट:

  1. बाल टिकट पर निःशुल्क भत्ता उपरोक्त वजन का आधा होगा।

  2. बाल टिकट पर सीमांत भत्ता भी उपरोक्त वजन का आधा होगा।

  3. बाल टिकट पर अधिकतम सीमा 50 किग्रा होगी
    (AC-3 एवं AC-Chair Car को छोड़कर)।

  4. निःशुल्क भत्ता डिब्बे में ले जाए जाने वाले अधिकतम वजन में शामिल होगा।


माप द्वारा वजन की गणना (Calculation of Weight by Measurement)

यदि पैकेज का वास्तविक वजन कम हो लेकिन आकार बड़ा हो, तो शुल्क वास्तविक वजन या माप से निकाले गए वजन, जो भी अधिक हो, उस पर लिया जाएगा।

28 घन डेसीमीटर या उसका भाग = 4 किग्रा

आयतन (Volume) की गणना का सूत्र—
  • बेलनाकार पैकेज (Cylindrical):
    π × r² × h

  • शंक्वाकार पैकेज (Conical):
    ⅓ × π × r² × h


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